LTCG Tax: बजट 2024 में रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन बेनेफिट हटाए जाने के बाद से निराश घर खरीदारों को राहत देगी. सरकार ने फाइनेंस बिल में संशोधन का प्रस्ताव किया है. टैक्सपेयर्स को रियल एस्टेट संपत्ति पर कैपिटल गेन टैक्स के आकलन का विकल्प मिलेगा. सरकार ने एलटीसीजी इंडेक्सेशन के तहत टैक्सपेयर्स को दो विकल्प देने के लिए संशोधन को पेश कर दिया है. नई टैक्स रिजीम में 12.5 फीसदी बिना इंडेक्सेशन के लागू रहेगा. जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 20 फीसदी इंडेक्सेशन के साथ का ऑप्शन रहेगा. वित्त मंत्री कल  लोकसभा में फाइनेंस बिल संशोधनों के साथ पारित करने पर जवाब दे सकती हैं.

टैक्सपेयर के पास दोनों ऑप्शन होंगे

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सरकार ने फाइनेंस बिल, 2024 में संशोधन पेश किया है, ताकि टैक्सपेयर्स को 23 जुलाई से पहले खरीदी संपत्ति के लिए इंडेक्सेशन के बिना 12.5% ​​लॉन्ग टर्म कैपिलगेन टैक्स या इंडेक्सेशन के साथ 20% रेट चुनने की मंजूरी मिल सके. सरकार 23 जुलाई 2024 से पहले की गई संपत्ति खरीद को मंजूरी देगी, ताकि पिछले रियल एस्टेट इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के साथ-साथ इंडेक्सेशन के बिना नई कम दर के आधार पर शुल्क की गणना की जा सके और फिर उन दोनों में से कम कर का भुगतान स्वीकार किया जा सके.

ICAI के पू्र्व अध्यक्ष वेद जैन ने कहा, वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक, 2024 में संशोधन का प्रस्ताव रखा - 23 जुलाई, 2024 से पहले अधिग्रहित भूमि और भवन के हस्तांतरण पर होने वाले LTCG के संबंध में ग्रैंडफादरिंग की मंजूरी दी जाएगी. नए कानून के तहत ऐसी लैंड और बिल्डिंग के संबंध में देय अतिरिक्त टैक्स, जो पुराने कानून के तहत सूचीकरण के बाद देय होता, को नजरअंदाज कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा, 'ग्रैंडफादरिंग' केवल निवासी इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही है. अनिवासी इंडिविजुअल और कंपनी, साझेदारी फर्म, एलएलपी आदि के लिए 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीद संपत्ति के संबंध में इंडेक्सेशन का यह ग्रैंडफादरिंग बनिफिट्स उपलब्ध नहीं होगा.

रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत

हीरानंदानी समूह और नारेडको के अध्यक्ष डॉ. निरंजन हीरानंदानी ने फाइनेंस बिल में प्रस्तावित संशोधनों के लिए वित्त मंत्री की सराहना की, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को पर्याप्त टैक्स राहत मिली. टैक्सपेयर्स को रियल एस्टेट लेनदेन पर बिना इंडेक्सेशन के 12.5% ​​या इंडेक्सेशन के साथ 20% टैक्स की कैलकुलेशन करने का विकल्प देने की सरकार की पहल एक महत्वपूर्ण कदम है. यह राहत 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी जमीन या प्रॉपर्टी जैसी LTCG के ट्रांसफर पर लागू होगी. 

डॉ. हीरानंदानी ने कहा, टैक्सपेयर्स को नई और पुरानी योजनाओं के बीच कम टैक्स बोझ चुनने में सक्षम बनाकर, संशोधन निवेश को बढ़ावा देने और हाउसिंग सेक्टर्स में बिक्री बढ़ाने के लिए तैयार है. हम इन लाभकारी उपायों को लागू करने में वित्त मंत्री के दूरदर्शी दृष्टिकोण के लिए आभारी हैं.

क्या है इंडेक्सेशन बेनेफिट

इंडेक्सेशन की मदद से प्रॉपर्टी के खरीद के भाव पर महंगाई का असर दर्शाया जाता है जिससे कैलकुलेशन में खरीद भाव भी बढ़ते हैं और निवेशक की मुनाफे का आंकड़ा घट जाता है और टैक्स की देनदारी भी कम हो जाती है. हालांकि अब ये फायदा नहीं मिलेगा.