Vande Bharat Express Train: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने हाल ही में गुजरात और हिमाचल में दो नई वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है. ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन गुजरात में गांधीनगर से मुंबई के बीच चलती और हिमाचल में इसे ऊना से लेकर दिल्ली तक के लिए चलाया गया है. बीते कुछ दिन में वंदे भारत ट्रेन (Vande Bharat Train) के मवेशियों से टकराने के कुछ मामले भी सामने आए हैं, जिनमें ट्रेन का अगला हिस्सा डैमेज हो गया. हालांकि, इनमें से किसी भी मामले में किसी बड़ी दुर्घटना की कोई खबर सामने नहीं आई है. लेकिन लगातार हो रहे इन मामलों ने रेलवे की नींद उड़ा दी है. इसे लेकर पश्चिमी रेलवे (Western Railway) और RPF दोनों ही एक्शन में आ चुके हैं.

मवेशियों को दी सलाह

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गुजरात के अतुल रेलवे स्टेशन के पास मुंबई से गांधीनगर के बीच चलने वाले वंदे भारत ट्रेन की 29 अक्टूबर को भी एक जानवर से टक्कर हो गई. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और वेस्टर्न रेलवे (Western Railway) ने वंदे भारत ट्रेन की मवेशियों से टक्कर को रोकने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं. वंदे भारत ट्रेन के सामने कैटल रन ओवर के इन मामलों में RPF ने कहा कि इन मवेशियों के मालिक अपने जानवरों को रेलवे की जमीन या पटरी के आस-पास छोड़ देते हैं, जिनसे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं. 

यात्रियों की सुरक्षा पड़ती है खतरे में

वेस्टर्न रेलवे ने एक रिलीज में कहा कि इस तरह की घटनाओं से रेलवे के ऑपरेशन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. वहीं इससे पटरी उतरने की घटनाओं सहित यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है. रेलवे के ऑपरेशन में इन व्यवधानों से रेलवे को भी संपत्ति का काफी नुकसान होता है. 

RPF ने बनाया ये एक्शन प्लान

रेलवे और RPF ने मिलकर उन संवेदनशील स्थानों की पहचान की है, जहां ये घटनाएं हो सकती हैं. RPF ने इन स्थानों पर लगातार जागरूकता अभियान चलाया है. RPF ने अभी तक इन संवेदनशील स्थानों पर 1023 जागरूकता अभियान चलाए हैं. इसके साथ ही आस-पास के गांवों के सरपंचों के साथ बैठक भी गई है. जिसमें निवासियों और चरवाहों को इस बात की सलाह दी जा रही है कि वे अपने मवेशियों को ट्रैक के आस-पास न चरने दें. 

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई

रेलवे अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार, मवेशियों के मालिकों क जानबूझकर या गलती से व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालने पर धारा 147 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है. इसके तहत 6 महीने का कारावास, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है. वेस्टर्न रेलवे (Western Railway) ने भी लोगों से अपील की है कि वे मवेशियों को रेलवे ट्रैक के पास चरने न दें.