रेलवे के इस फैसले से करोड़ों पैसेंजर्स की हो जाएगी मौज, अब हर किसी को ट्रेन के सफर में मिलेगा ₹10 लाख तक इंश्योरेंस
Train Ticket Insurance: रेलवे ने पैसेंजर्स के लिए ट्रेन टिकट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद अब सभी पैसेंजर्स को 10 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस मिलेगा.
Train Ticket Insurance: ओडिशा के बालासोर में 2 जून को हुए भयानक रेल हादसे ने पूरे देश को हिला दिया था. बालासोर के बहनागा रेलवे स्टेशन पर तीन ट्रेनों के बीच हुए इस टक्कर में करीब 294 लोगों ने अपनी जान गंवा दी. इस हादसे में करीब 1200 से अधिक लोग घायल भी हो गए थे. इस हादसे के बाद रेलवे ने पैसेंजर्स के हितों को ध्यान में रखते सभी पैसेंजर्स के लिए ट्रेन टिकट के साथ मिलने वाले ट्रैवल इंश्योरेंस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है.
क्या है नया नियम
35 पैसे में मिलने वाले इस ट्रैवल इंश्योरेंस को लोग पहले अपनी सुविधा के हिसाब से चुनते थे. अगर वह इस बारे में कोई फैसला नहीं करते थे, तो उन्हें ये इंश्योरेंस नहीं मिलता था. जानकारी न होने के कारण ज्यादातर लोग इस इंश्योरेंस को नहीं चुनते थे. अब पैसेंजर्स अगर इंश्योरेंस को लेकर कोई फैसला नहीं करते हैं, तो ये खुद-ब-खुद आपके टिकट के साथ जुड़ जाएगा. हालांकि, पैसेंजर्स चाहें तो अभी भी ये इंश्योरेंस लेने से इंकार कर सकते हैं.
ट्रेन टिकट के साथ मिलता है 10 लाख तक का इंश्योरेंस
IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करते समय आपको अपनी जर्नी पर Insurance लेने का ऑप्शन मिलता है. इसमें सिर्फ 35 पैसे के प्रीमियम पर आप 10 लाख रुपये तक इंश्योरेंस ले सकते हैं. जिसके बाद किसी भी ट्रेन हादसे में घायल या मृत्यु होने पर इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है. हालांकि, ये इंश्योरेंस क्लेम लेना अनिवार्य नहीं है.
कितना मिलता है मुआवजा
रेलवे ट्रैवल इंश्योरेंस (Train Ticket Insuance) सुविधा के तहत अगर रेल एक्सीडेंट में किसी यात्री की मृत्यु हो जाती है या वो स्थायी रूप से विकलांग होता है तो 10 लाख रुपए तक की बीमा राशि दी जाती है. अगर यात्री आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 7.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाते हैं. वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है और मामूली रूप से घायल होने पर यात्रियों को रेलवे की ओर से 10 हजार रुपए तक मिलते हैं.
कैसे कर सकते हैं क्लेम
ट्रेन एक्सीडेंट (Train Accident) के 4 महीने के भीतर बीमा का दावा किया जा सकता है. IRCTC की तरफ से मिलने वाली इस सुविधा के लिए आपने जिस बीमा कंपनी से भी इंश्योरेंस खरीदा है, उस इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाकर बीमा के लिए क्लेम फाइल कर सकते हैं. ध्यान रहे कि इंश्योरेंस खरीदते समय नॉमिनी का नाम जरूर भरें, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में उसे क्लेम करने में कोई समस्या न आए.
30 फीसदी लोगों ने चुना बीमा ऑप्शन
बालासोर ट्रेन हादसे में रिजर्व कैटेगरी में ट्रैवल कर रहे सिर्फ 30 फीसदी लोगों ने ट्रैवल इंश्योरेंस के ऑप्शन को चुना था. बालासोर ट्रेन हादसे (Balasore Train Accident) में कुल 2,296 लोगों ने रिजर्व टिकट लिया था. जिसमें से 680 लोगों ने अपने टिकट पर इंश्योरेंस के विकल्प को चुना था. कोरामंडल एक्सप्रेस से 346 पैसेंजर और हावड़ा एक्सप्रेस के 334 पैसेंजर्स ने ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन चुना था.
बालासोर ट्रेन हादसे में आए 366 क्लेम
लोगों में ट्रेन हादसे के बाद मिलने वाले इंश्योरेंस क्लेम (Insurance Claim) को लेकर जागरूकता नहीं है. बालासोर ट्रेन हादसे के बाद भी काफी कम क्लेम आए हैं. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने 351 बीमा के लिए क्लेम मिले हैं और एसबीआई इंश्योरेंस के पास 15 क्लेम सामने आए हैं.
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