Indian Railways Train Ticket Cancellation Charges: सरकार ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि रेल मंत्रालय सभी वेटिंग लिस्ट वाले टिकटों पर ‘क्लर्केज’ फीस लगाता है और कैंसिलेशन सहित सभी स्रोतों से प्राप्त रेवेन्यू का इस्तेमाल मेंटनेंस और ऑपरेशन से संबंधित काम में खर्च किया जाता है. 

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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों पर कैंसिलेशन शुल्क के बारे में पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में कहा, "रेल यात्री (टिकट कैंसिलेशन और किराया वापसी) नियम 2015 के अनुसार IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से रद्द किए गए सभी प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों को रद्द करने पर क्लर्केज फीस लगाया जाता है." 

क्या माफ हो जाएंगे ट्रेन टिकट कैंसिलेशन चार्ज?

समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा चौधरी ने रेलगाड़ियों में सीट की कमी के कारण रेलवे द्वारा रद्द किए गए प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों पर कैंसिलेशन शुल्क लगाने का मुद्दा उठाया. 

चौधरी ने जानना चाहा कि "क्या सरकार रेलवे द्वारा रद्द किए गए उक्त प्रतीक्षा सूची वाले टिकटों पर ऐसे कैंसिलेशन शुल्क को माफ करने की योजना बना रही है."

क्यों इश्यू होते हैं वेटिंग टिकट?

वैष्णव ने कहा कि अग्रिम आरक्षण अवधि के दौरान ‘कन्फर्म/आरएसी’ टिकटों के रद्द होने पर खाली होने वाली सीट को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची वाले टिकट जारी किए जाते हैं. 

उन्होंने कहा, "इसके अलावा, प्रतीक्षा सूची वाले टिकट यात्रियों के पास अद्यतन योजना के तहत ‘अपग्रेड’ होने या विकल्प योजना के तहत वैकल्पिक ट्रेन में स्थानांतरित होने का विकल्प भी है."

यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार के पास रद्दीकरण शुल्क से जुटाए गए राजस्व का डेटा है, वैष्णव ने कहा, "टिकट रद्द करने के कारण जमा की गई राशि को अलग से नहीं रखा जाता है."

वेटिंग लिस्ट और RAC टिकट रिफंड के नियम

अगर आपका टिकट चार्ट बनने के बाद भी RAC और वेटिंग लिस्ट में है और आप ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले अपना टिकट कैंसिल (Ticket Cancel) कराते हैं तो स्लीपर क्लास में 60 रुपए कैंसिलेशन चार्ज लगेगा. जबकि AC क्लास में 65 रुपए की कटौती होगी. बाकी पैसा रिफंड हो जाएगा.