Railway warns Kisan Union: उत्तर मध्य रेलवे ज़ोन (North Central Railway Zone) के अंतर्गत आने वाले प्रयागराज रेल मंडल (Prayagraj Rail Division) ने यूपी स्थित एक किसान संघ को पत्र लिखकर कहा है कि अगर उन्होंने 2 से 4 अक्टूबर तक अपने प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए बिना टिकट ट्रेन में यात्रा की, तो उनके खिलाफ रेलवे अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

क्या है ABKU?

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अखिल भारतीय किसान संघ (ABKU) एटा स्थित एक किसान संगठन है जिसने 2 अक्टूबर, 2024 से लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित किए हैं.

प्रयागराज डिवीजन के वाणिज्यिक विभाग ने ABKU के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे एक लेटर में कहा है कि किसान और यूनियन के पदाधिकारी अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए ट्रेन में यात्रा करेंगे और वे पहले की तरह बिना टिकट यात्रा करेंगे.

बिना टिकट पकड़े गए तो होगी कार्रवाई

रेलवे ने अपने लेटर में रेलवे एक्ट 1989 की धारा 55 की ओर यूनियन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया है कि कोई भी बिना टिकट या रेलवे अधिकारी की अधिकृत अनुमति के बिना ट्रेनों में यात्रा नहीं कर सकता है. इसमें कहा गया है कि बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है, इसलिए उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

नहीं माफ होगी ये गलती

पत्र में कहा गया है, "इसके अलावा, अगर रेलवे को वित्त या संपत्ति का कोई नुकसान होता है, या कोई अप्रिय घटना होती है, तो आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे और रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी."

क्या है रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 55?

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 55 के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति किसी ट्रेन में पैसेंजर के रूप में ट्रैवल करने के लिए तब तक नहीं जा सकता है, जब तक कि उसके पास उचित पास या टिकट न हो. या इसके लिए निमित्त प्राधिकृत रेल सेवक की अनुमति प्राप्त न कर ली हो.