Indian Railway latest News: रेलवे की अतिरिक्त कमाई के लिए कई स्टेशनों (Stations) के नाम की को-ब्रांडिंग (Co-Branding) के लिए रेल मंत्रालय (Ministry Of Railways) की ओर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है. रेवेन्यू बढ़ाने के लिए को-ब्रांडिंग रेलवे के लिए अहम भूमिका निभाएगी. यही वजह कि रेलवे अपने स्टेशनों के साथ ब्रांडों के नाम को जोड़ने का काम करेगी. 

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दिल्ली मेट्रों के स्टेशनों पर पहले से ही इस तरह से अच्छी खासी कमाई की जा रही है. अब भारतीय रेलवे भी बड़ी-बड़ी कंपनियों की कमर्शियल ब्रांडिंग करती दिखाई देगी. न्यूज एजेंसी आईएनएस के मुताबिक को-ब्राइंडिंग का मतलब है कि स्टेशन के नाम के साथ ब्रांड का नाम जोड़ा जाएगा. भारतीय रेलवे के अनुसार को-ब्रांडिंग का मकसद गैर-किराए वाला रेवेन्यू बढ़ाना है. 

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भारतीय रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिलेगी कमर्शियल ब्रांडिंग

हालांकि स्टेशन के नाम के साथ ब्रांड के नाम को जोड़े जाने के बाद भी टाइमटेबल, वेबसाइट, टिकट घोषणाओं और रूट मैप में स्टेशन का ओरिजनल नाम ही रहेगा. इसके मद्देनजर आने वाले दिनों में यात्रियों को भारतीय रेलवे स्टेशनों पर कमर्शियल ब्रांडिंग देखने को मिल सकती है. मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार विज्ञापन देने वाली कंपनी की ब्रांडिंग स्टेशन परिसर में उस हर जगह पर होगी, जहां-जहां स्टेशन का नाम लिखा है. यह नाम स्टेशन के नाम से पहले भी जुड़ सकता है और बाद में भी.

इन स्टेशनों पर नहीं की जाएगी को-ब्रांडिंग

रेलवे हेरिटेज बिल्डिंग या स्टेशनों के नाम के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा. या ऐसे स्टेशन जिनके नाम किसी लोकप्रिय हस्ती के नाम पर रखे गए हैं, उन स्टेशनों पर को-ब्रांडिंग नहीं की जाएगी. मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार विज्ञापन देने वाली कंपनी की ब्रांडिंग स्टेशन परिसर में हर उस जगह पर होगी, जहां-जहां स्टेशन का नाम लिखा है. 

 को-ब्रांडिंग करने वाली कंपनियों को इन बातों का रखना होगा ध्यान 

पूरे परिसर में स्टेशन के नाम के साथ ब्रांड का नाम जोड़ा जाएगा. हालांकि को-ब्रांडिंग के वक्त ये जरूर ध्यान रखा जाएगा कि कोई राजनीतिक, धार्मिक, एल्कोहल या तंबाकू बेचने वाली कंपनी का विज्ञापन न हो. को-ब्रांडिंग में किसी व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल भी नहीं किया जायेगा. रेलवे मंत्रालय की से जारी पत्र में कहा गया है कि अगर कोई स्टेशन क्षेत्र व देश के महापुरूष के नाम से अंकित है तो उस स्टेशन के नाम से पहले व बाद में व्यक्ति विशेष का नाम नहीं जुड़ पाएगा.