आज के समय में रेलवे अपने पैसेंजर्स को एक बेहतर ट्रैवल एक्सपीरिएंस देने के लिए लगातार कदम उठा रही है. इसमें रेलवे स्टेशन परिसर में मौजूद आम सुविधाएं हों या ट्रेन के अंदर मिलने वाली सुविधाएं. लेकिन फिर भी कई बार पैसेंजर्स को सफर के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जैसे रेलवे स्टेशन पर मौजूद वेंडर्स कई बार लोगों से खाने-पीने के सामान MRP से अधिक दाम पर बेच देते हैं. अक्सर लोग स्टेशन पर जल्दी में होते हैं, इसलिए वो इन वेंडर्स से इसे लेकर कोई बहस भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर कोई सामान उसके तय रेट से अधिक बेचना कानूनन अपराध है, जिसकी आप शिकायत कर सकते हैं.

अधिक दाम पर मिले सामान तो करें शिकायत

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अक्सर ट्रेनों के किसी स्टेशन पर रूकते ही लोग प्लेटफॉर्म से उतर कर कई बार चाय-नाश्ता का सामान लेते हैं. अब ऐसे में उनके पास बहुत कम समय होता है. ऐसे में अगर कोई वेंडर इसका फायदा उठाकर आपको महंगा सामान बेचने की कोशिश करता है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. दोषी पाए जाने पर उस वेंडर के खिलाफ रेलवे की धाराओं के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. 

कहां कर सकते हैं शिकायत

रेलवे ने अपने पैसेंजर्स की सुविधाओं के लिए एक कॉमन हेल्प लाइन नंबर 139 को जारी किया है. इस एक हेल्प लाइन नंबर पर कॉल करके आप अपनी जर्नी से रिलेटेड किसी भी तरह की शिकायतों का सामाधान प्राप्त कर सकते हैं. इसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप आरोपी वेंडर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप रेलवे के रेल मदद एप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 

अगर आपकी ट्रेन छूटने में ज्यादा समय है, तो आप हाथ के हाथ स्टेशन मास्टर रेलवे प्लेटफॉर्म मौजूद किसी रेलवे अधिकारी से भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

कैसे दर्ज कराएं अपनी शिकायत?

रेलवे से किसी वेंडर की शिकायत करने के लिए सबसे पहले आपको रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 को डायल करना है. इसके बाद आपको भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए 9 दबाना होगा. यहां अपनी शिकायत को सही तरीके से पहुंचाने के लिए कुछ चीजों को नोट कर लेना आवश्यक होता है, जैसे- वेंडर का नाम, स्टॉल नंबर, प्लेटफॉर्म नंबर, स्टेशन समय इत्यादि. इसकी सहायता से कार्रवाई करना आसान हो जाता है.