Railways Rules: प्लेटफॉर्म पर Reels बनाने वालों पर चलेगा रेलवे का डंडा, पकड़े गए तो खानी पड़ेगी जेल की हवा
Railway Rules: रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म के किनारे रील्स बनाने वालों के पकड़े जाने पर उन्हें 6 महीने तक की जेल हो सकती है.
Railway Rules: सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग आजकल कुछ भी करते हैं. अलग-अलग तरह के रील्स बनाना भी इसमें शामिल है. Reels का लोगों पर इतना क्रेज है कि कई बार लोग इसके लिए न समय देखते हैं और न ही हालात. ऐसे में अक्सर हमारे सामने ऐसी तस्वीरें आती हैं कि रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म के पास सेल्फी लेने या रील्स बनाने के चक्कर में लोगों ने अपनी जवान गंवा दी है. रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म के किनारे ऐसे सेल्फी लेना या रील्स बनाने कई बार किसी बड़े खतरे को निमंत्रण देने जैसा होता है. लेकिन इसके साथ ही अगर आप ऐसा करते हुए पाए, तो आपको जेल के साथ भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
वायरल होने का चक्कर
दरअसल आज के समय में लोग वायरल होने के लिए फोटो और वीडियो लेने के लिए वक्त और हालात नहीं देखते हैं. रेलवे समय-समय पर ऐसे लोगों को चेतावनी देती रही है, जो प्लेटफॉर्म पर कलाबाजियां या डांस करते हुए पाए जाते हैं. वहीं, इसके पहले भी कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां ट्रैक के किनारे फोटो या सेल्फी लेते हुए लोगों की ट्रेन से टकराने से मौत हो गई हो. ऐसा करना अपने आप किसी बड़े खतरे को निमंत्रण देने जैसा है.
पकड़ गए तो होगी जेल
आपको बता दें कि रेलवे के नियमों के मुताबिक, रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है. रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत रेल की पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है. ऐसा करने पर 1000 रुपये का जुर्माना या साथ में 6 महीने तक जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है.
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