Railway Rules: भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और हर रोज लाखों लोग इससे सफर करते हैं. ऐसे में ट्रेन से जुड़े हर नियम का आम आदमी की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ता है. ऐसे ही बीते कुछ दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर कोई पैसेंजर ट्रेन छुटने के 10 मिनट के अंदर अपनी सीट पर नहीं पाया जाता है, तो उसकी ट्रेन टिकट रद्द हो सकती है. इस नए नियम से काफी लोगों पर असर पड़ सकता है. कई बार देर होने पर पैसेंजर्स अपने ओरिजिनल बोर्डिंग स्टेशन के बजाए अगले स्टेशन पर भी ट्रेन पकड़ लेते हैं, लेकिन इस नए नियम के बाद वो ट्रेन में नहीं बैठ पाएंगे. लेकिन क्या वाकई में रेलवे ने ऐसा कोई नियम बनाया है? आइए जानते हैं रेलवे ने इस बारे में क्या बताया. 

10 मिनट बाद कैंसिल हो जाएगा ट्रेन टिकट?

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मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि रेलवे ने एक नया नियम बनाया है, जिसके मुताबिक अगर कोई पैसेंजर ट्रेन चलने के 10 मिनट के अंदर अपनी सीट पर नहीं पहुंचता है, तो उसका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा. 

रेलवे ने अपने ज्यादातर टिकट चेकिंग स्टाफ को हैंड हेल्ड टर्मिनल (HHT) दे रखा है, जिसमें सभी बात की जानकारी तुरंत ऑनलाइन फीड करनी होती है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट तक अपनी बर्थ पर नहीं आता है, तो उसका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा.

क्या रेलवे ने ऐसा कोई नियम जारी किया है?

आपको बता दें कि रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि रेलवे कि तरफ से इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. आमतौर पर किसी पैसेंजर के ओरिजिनल बोर्डिंग स्टेशन से अगले 1-2 स्टेशन तक चेकिंग स्टाफ उसकी सीट को किसी और को अलॉट नहीं करते हैं. रेलवे ने बताया कि मौजूदा नियमों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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