Railway Employees PLB Calculation: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11.72 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 2028.57 करोड़ रुपये के 78 दिनों के कार्यकुशलता से जुड़े बोनस (PLB) के भुगतान को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी थी.  यह राशि रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, ‘पॉइंट्समैन’, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों को दी जाएगी. रेलवे कर्मचारियों ने पिछले दिनों ये मांग की थी कि बोनस का कैलकुलेशन सातवें वेतन आयोग के आधार पर किया जाएगा. जानिए कैसे होगी बोनस की गणना और कितना आएगा खाते में पैसा.

Railway Employees PLB Calculation: सात हजार रुपए के आधार पर की जाएगी गणना 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

रेल मंत्रालय के आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 7,000 रुपये से अधिक है, उनके बोनस की गणना 7,000 रुपये के आधार पर की जाएगी. रेलवे द्वारा बोनस की कुल राशि 17,951 रुपये तय की गई है, लेकिन रेलवे ने इसमें कुछ शर्तों को भी जोड़ा है. रेलवे के मुताबिक यह उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो निलंबित थे, जिन्होंने सेवा छोड़ दी थी, सेवानिवृत्त हो गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी या जो लंबी छुट्टी पर थे. 

प्रोविडेंट फंड खाते में जमा कर सकते हैं धनराशि 

रेल मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक पात्र कर्मचारी चाहें तो इस बोनस राशि का कुछ हिस्सा या पूरी राशि अपने राज्य रेल प्रोविडेंट फंड खाते में जमा कर सकते हैं. यह बोनस रेल सुरक्षा बल (RPF) और रेलवे सुरक्षा विशेष बल (RPSF) के कर्मचारियों को छोड़कर सभी पात्र अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाएगा. रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में आखिर में लिखा कि यह बोनस जल्द ही कर्मचारियों के खातों में भेज दिया जाएगा.

बंदरगाहों में काम करने वाले श्रमिकों को मिलेगा बोनस

सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक कार्यकुशलता से जुड़े बोनस का भुगतान रेलवे के कार्यक्षमता में सुधार की दिशा में काम करने के लिए रेलवे कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा. रेलवे के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के प्रमुख बंदरगाहों और गोदी श्रमिक बोर्ड के कर्मचारियों/ श्रमिकों के लिए भी इस बोनस योजना को मंजूरी दी है. बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक लागू संशोधित पीएलआर योजना से प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों और गोदी श्रमिक बोर्ड के कर्मचारियों/श्रमिकों के लगभग 20,704 कर्मचारियों को लाभ होगा.