Railway Board Trade Union: रेलवे बोर्ड ने मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के बाद उन्हें मिलने वाले सभी लाभों पर 30 अगस्त से रोक लगा दी है. चुनाव 4, 5 और 6 दिसंबर को होने हैं. सभी जोन को जारी 30 अगस्त के परिपत्र में बोर्ड ने कहा कि गुप्त मतदान चुनाव (SBE), 2024 के लिए सभी प्रतियोगी ट्रेड यूनियन को समान अवसर प्रदान करने के लिए, मौजूदा मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन को, जिनके पास कोई भी रेलवे सुविधा/विशेषाधिकार है, चुनावी उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करने पर "रोक" लगायी जाती है. 

यूनियनों को मिलते हैं विशेष अधिकार

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रेलवे सुविधाओं/विशेषाधिकारों में PREM (प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी) योजना के तहत बिना किराये पर दिए जाने वाले कार्यालय परिसर और कार्ड पास शामिल हैं. 

इसमें कहा गया है, "ट्रेड यूनियन PREM योजना के तहत दिए जाने वाले ऐसे परिसरों का उपयोग विज्ञापन या चुनाव संबंधी सामग्री के भंडारण के लिए नहीं करेंगे. इन परिसरों में कोई भी चुनाव बैठक आयोजित नहीं की जाएगी." 

टेलीफोन/ मोबाइल का करते रहेंगे इस्तेमाल

हालांकि, रेलवे बोर्ड ने ऐसे ट्रेड यूनियन को "टेलीफोन/मोबाइल का उपयोग करने की अनुमति दी है, बशर्ते वे चुनाव अवधि के दौरान और नयी मान्यता मिलने तक (यदि वे जीतते हैं) इसके उपयोग के लिए भुगतान करने के लिए सहमत हों." इसने चेतावनी दी है, "इन निर्देशों का उल्लंघन भ्रष्ट चुनाव प्रथाओं और आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा.’’ 

इसमें कहा गया है, "यह साबित करने की जिम्मेदारी ट्रेड यूनियन की होगी कि ऐसी सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं किया गया है." 

नहीं होगी कोई औपचारिक बैठक

बोर्ड ने कहा, "रेलवे प्रशासन चुनाव की अधिसूचना की तिथि (यानी 30.08.2024) के बाद मौजूदा मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के साथ कोई पीएनएम (स्थायी वार्ता तंत्र) या औपचारिक बैठक नहीं करेगा." 

सभी लाभों पर रोक लगाने के लिए परिपत्र जारी करने से पहले, रेलवे बोर्ड ने 30 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें उसने गुप्त मतदान के जरिये चुनाव के विभिन्न चरणों के कार्यक्रम जारी किए थे. कार्यक्रम के अनुसार, एसबीई के लिए सभी अंतिम तौर-तरीके 9 सितंबर तक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे और मतदान की तारीखें 4, 5 और 6 दिसंबर, 2024 होंगी.