Platform Ticket Rules: जब भी आप अपने शहर से किसी और शहर के लिए ट्रेन से सफर करते हैं, तो कई बार स्टेशन तक छोड़ने आपके दोस्त या रिश्तेदार आते हैं. ऐसे में रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स के अलावा छोड़ने आने वालों की ज्यादा भीड़ को कम रखने के लिए Indian Railways ऐसे लोगों से प्लेटफॉर्म टिकट लेने को कहती है. ये 10 रुपये के प्लेटफॉर्म टिकट उन सभी लोगों के लिए लेना जरूरी होता है, जो ट्रेन से सफर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं जाना होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 10 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट को खरीदकर पूरी रात स्टेशन पर बिता सकते हैं? आइए जानते हैं प्लेटफॉर्म टिकट से जुड़े ये सभी जरूरी नियम.

कितने घंटे के लिए मान्य होता है प्लेटफॉर्म टिकट

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अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को स्टेशन छोड़ने आए हैं और प्लेटफॉर्म टिकट लिया है, तो जान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म टिकट आखिर कितने देर के लिए मान्य है. अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार टिकट लेकर आप पूरी रात स्टेशन पर बिता सकते हैं, तो आप गलत हैं. रेलवे के नियमों के मुताबिक, एक बार प्लेटफॉर्म टिकट जारी होने के बाद 2 घंटे तक इसकी वैधता रहती है. 

प्लेटफॉर्म टिकट से कर सकते हैं यात्रा

Indian Railways के एक खास नियम के मुताबिक, अगर आपके पास रिजर्वेशन का टिकट नहीं है और आपको ट्रेन से ही सफर करना है तो आप प्लेटफॉर्म टिकट के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं. यानी आपको बस प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना है और आपका काम बन जाएगा. अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर सफर कर रहे हैं, तो आपको तुरंत जाकर टिकट चेकर से बात करके अपने गंतव्य स्थल तक के लिए टिकट बनवाना होगा. प्लेटफॉर्म टिकट इस बात का सबूत होगा कि आपने किस स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की है. इसी हिसाब से TTE आपके गंतव्य के लिए टिकट बना देगा.

देना होगा इतना शुल्क

Platform Tickets से सफर करने पर आपको 250 रुपये का शुल्क देना होगा. वहीं TTE आपके प्लेटफॉर्म टिकट के हिसाब से आपका टिकट बनाता है. यदि आपने खुद से जाकर टिकट नहीं बनवाया है और आप बिना टिकट के पाए जाते हैं, टिकट चेकर आपसे उस प्लेटफॉर्म जहां से ट्रेन ने अपना सफर शुरू किया है और जहां तक ट्रेन जाएगी वहां तक के लिए शुल्क चार्ज कर सकता है.