फ्लाइट की तरह ट्रेन में भारी लगेज ले जाने पर लगता है जुर्माना, जानिए किस कोच में कितनी है लिमिट
फ्लाइट की तरह ट्रेन में यदि आप एक्स्ट्रा लगेज ले जा रहे हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है. जानिए किस कोच में कितना ले जा सकते हैं लगेज.
Updated on: May 11, 2024, 04.06 PM IST
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लगेज पर रेलवे के नियम
रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है. रोजाना लाखों-करोड़ों यात्री ट्रेन में सफर करते हैं. रेलवे के कई ऐसे नियम हैं जिन्हें न जानने के कारण यात्रियों को जुर्माना देना पड़ता है. ऐसा ही एक नियम है ट्रेन में भारी सामान को लेकर.
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एक्स्ट्रा लगेज पर लगती है पेनल्टी
फ्लाइट की तरह ट्रेन में यदि आप एक्स्ट्रा लगेज ले जा रहे हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है. रेलवे ने इस पर अभियान भी चलाया था.
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हर कोच में अलग-अलग लिमिट
रेलवे में सामान ले जाने की क्षमता हर कोच में अलग-अलग है. सबसे पहले सेकंड क्लास की बात करें तो आप 35 किलो के साथ 10 किलो लगेज ले जा सकते हैं. वहीं, बुकिंग के जरिए 60 किलो अतिरिक्त लगेज ले जा सकते हैं.
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स्लीपर कोच में लगेज की लिमिट
स्लीपर क्लास में 40 किलो लगेज के साथ 10 किलो अतिरिक्त लगेज ले जा सकते हैं. वहीं, बुकिंग करके आप 70 किलो तक लगेज ले जा सकते हैं.
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थर्ड एसी और सेकंड एसी में लगेज लिमिट
थर्ड एसी या चेयर कार में आप 40 किलो लगेज के साथ 10 किलो सामान ले जा सकते हैं. बुकिंग पर 30 किलो तक सामान ले जा सकते हैं. सेकंड एसी में 50 किलो के साथ 10 किलो वजन की छूट होती है. आप 30 किलो बुकिंग अतिरिक्त ले जा सकते हैं.
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फर्स्ट एसी की लगेज लिमिट
फर्स्ट एसी में आप 70 किलो वजन ले जा सकते हैं. इसके साथ ही 15 किलो अतिरिक्त वजन की छूट होगी. बुकिंग के जरिए 65 किलो पार्सल वैन में जा सकते हैं.