रेल यात्रा से 24 घंटे पहले तक बदला जा सकता है बोर्डिंग स्टेशन, जानिए क्या है प्रक्रिया
कई बार रेल यात्रा के दौरान यात्री सफर के रूट में किसी दूसरे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं.
कई बार रेल यात्रा के दौरान यात्री सफर के रूट में किसी दूसरे स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करना चाहते हैं. भारतीय रेल (Indian Railways) अपने यात्रियों के इस बात की सुविधा देता है. इसके लिए आपको टिकट में दर्ज बोर्डिंग स्टेशन (Boarding Station) के स्टेशन मैनेजर या कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र से ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले संपर्क करना होगा. हालांकि जिन स्टेशनों के बीच आप यात्रा नहीं करेंगे, उसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा.
एक बार बोर्डिंग स्टेशन बदलने के बाद इसमें बदलाव का कोई मौका नहीं मिलता है. फिर यात्री ओरिजनल बोर्डिंग प्वाइंट से सफर नहीं कर सकता है और अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आपको बिना टिकट माना जाएगा और ओरिजनल बोर्डिंग प्वाइंट से परिवर्तित बोर्डिंग प्वाइंट तक यात्रा के लिए जुर्माना देना होगा.
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अगर आपने ई-टिकट बुक किया है तो आप ट्रेड छूटने से कम से कम 24 घंटे पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको स्टेशन मैनेजर से संपर्क करना होगा. बोर्डिंग स्टेशन को बदलने की इजाजत सिर्फ एक बार ही दी जाती है. विकल्प ऑप्शन के लिए बोर्डिंग प्वाइंट नहीं बदला जा सकता है. इसी तरह करंट बुकिंग टिकट के लिए भी बोर्डिंग प्वाइंट नहीं बदला जा सकता है.