रेलवे की ओर से घोषणा की गई है कि अब वकीलों को बार काउंसलि की ओर से जारी किए गए पहचान पत्र को रेल यात्रा के दौरान पहचान पत्र के तौर पर वैध्य दस्तावेज माना जाएगा. केरल हाईकोर्ट की ओर से जारी निर्देशों के बाद से रेलवे ने बार काउंसिल की ओर से जारी किए जाने वाले पहचान पत्र को मान्यता दे दी है. इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

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रेलवे ने की ओर से अब तक 11 दस्तावेजों को पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी गई है. इन दस्तावेजों को यात्रा के दौरान साथ रखना अनिवार्य है. रेलवे की ओर से टिकटों के दालालों पर लगाम लगाने के लिए के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है.

ये पहचान पत्र हैं मान्य

वोटर आईडी कार्ड

पास्पोर्ट

पैन कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए पहचान पत्र

मान्यता प्राप्त स्कूल या कॉलेज से छात्रों को जारी किए गए पहचान पत्र

राष्ट्रीकृत बैंक की ओर से फोटो के साथ जारी की गई पासबुक

आधार कार्ड

किसी पीएसयू या केंद्र सरकार, जिला प्रशासन, नगर निगम या पंचायत से जारी पहचान पत्र

काउंटर से टिकट बुक कराने की स्थिति में आप फोटो लगे हुए राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति या बैंक पासबुक को भी पहचान पत्र के तौर पर माना जाता है.

बैंक की ओर से जारी किया गया क्रेडिट कार्ड जिसमें आपकी फोटो हो

रेलवे ने अब बार काउंसिल की ओर से जारी किए गए पहचान पत्र को भी मान्यता दे दी है.

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