Indian Railways: देश में लंबे और आरामदायक सफर के लिए लोग हमेशा से ही इंडियन रेलवे का इस्तेमाल करते हैं. किफायती होने के कारण ज्यादातर लोग इसे प्राथमिकता देते हैं. लेकिन फिर भी कई लोग ट्रेन में बिना टिकट के सफर करते हैं. रेलवे समय समय पर ऐसे लोगों के लिए जागरूकता संदेश भी जारी करता है. ट्रेन से बिना टिकट के सफर करना न केवल गलत है, बल्कि यह कानून अपराध भी है, जिसके लिए जुर्माना, जेल या दोनों का प्रावधान है. मध्य रेलवे ने बताया कि अप्रैल-जून तिमाही में रेलवे को टिकट चेकिंग के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिका रेवेन्यू मिला है.
बिना टिकट यात्रा करने वालों को रेलवे की हिदायत
सेंट्रल रेलवे ने एक ट्वीट में पैसेंजर्स को बिना टिकट के यात्रा न करने की हिदायत दी है. रेलवे ने कहा कि सेंट्रल रेलवे ने अप्रैल-जून, 2022 के दौरान टिकट चेकिंग से 103.99 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जुटाया है. रेलवे ने कहा, "मध्य रेल यात्रियों से अपील करता है कि असुविधा से बचने और सम्मान के साथ यात्रा करने के लिए उचित और वैध रेलवे टिकट के साथ यात्रा करें."
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मई में आए करीब 5 लाख मामले
सेंट्रल रेलवे ने बताया कि सिर्फ जून 2022 में बिना टिकट के यात्रा करने से जुड़े करीब 4.83 लाख मामले सामने आए हैं, जिसके माध्यम से रेलवे को करीब 31.78 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला है.
पिछले साल के मुकाबले इतने बढ़े मामले
सेंट्रल रेलवे द्वारा दिए गए डेटा के मुताबिक, अप्रैल-जून तिमाही के दौरान रेलवे से बिना टिकट के यात्रा कर रहे पैंसेजर्स के कुल 14.94 लाख मामलों का पता चला है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में कुल 5.04 लाख मामले सामने आए थे. इसका मतलब है कि इन मामलों में 196 फीसदी का उछाल आया है.
अगर रेवेन्यू की बात करें तो, अप्रैल-जून, 2022 की तिमाही में सामने आए इन 14.94 लाख मामलों से कुल 103.39 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जेनरेट हुआ है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में कुल 31.58 करोड़ रुपये का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था. जिसका मतलब है कि रेवेन्यू में कुल 227 फीसदी से अधिक का इजाफा हुआ है.
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