Indian Railways: इस वीकेंड सिनेमाघरों में बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' रिलीज हुई है. ऐसे में वेस्टर्न रेलवे (Western railway) ने फिल्म के ही थीम पर पैसेंजर्स को एक जरूरी जानकारी दी है. WR ने बताया कि अगर आपने ट्रेन का कंफर्म टिकट लिया है और अंतिम समय में आपकी यात्रा में कुछ फेरबदल होता है, तो अपने टिकट को कैंसिल कराने के बजाए आप किसी और को इस टिकट पर ट्रैवल करा सकते हैं. हालांकि अपना टिकट आप किसी फैमिली मेंबर को ही ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके लिए उसे नया टिकट कटवाने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि यह नियम काफी समय से है, लेकिन लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है.

फैमली मेंबर्स को ही ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रेन टिकट

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रेलवे के नियमों के मुताबिक आप अपना टिकट केवल अपने परिवार के सदस्यों, जैसे माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री या पत्नी के नाम ही ट्रांसफर करा सकते हैं. इसका मतलब यह है कि आपके करीबी दोस्त आपके टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते हैं.

 

24 घंटे पहले कराना होता है ट्रांसफर 

रेलवे के नियमों के अनुसार, अपना टिकट किसी और के नाम से ट्रांसफर के लआपको कम-से-कम 24 घंटे पहले अप्लाई करना होता है. अगर एक सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा है, तो उसे 24 घंटे पहले इसके लिए अप्लाई करना होगा. वहीं अगर आपको शादी जैसे किसी समारोह में जाना है, तो आपको 48 घंटे पहले अप्लाई करना होगा.

कैसे ट्रांसफर होगा टिकट

अपने नाम से बुक हुए रेलवे टिकट को ट्रांसफर कराने के लिए आपको सबसे पहले उस टिकट का प्रिंटआउट लेना है. इसे लेकर अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाइए. टिकट को जिसके नाम से ट्रांसफर करना है उसका कोई आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड भी साथ लेकर जाएं. जिसे लगाते हुए आपको टिकट ट्रांसफर के लिए एप्लिकेशन देना होगा.

सिर्फ एक बार मिलता है मौका

बता दें, कि आप सिर्फ एक बार ही अपने टिकट को किसी और को ट्रांसफर करा सकते हैं. जैसे कि अगर आपने अपनी दिल्ली से मुंबई की यात्रा के लिए बुक किए गए टिकट को अपने पुत्र के नाम पर ट्रांसफर करा दिया है, तो फिर इसे आगे नहीं बदला जा सकता है.

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