Indian Railways: ट्रेन और रेलवे कैम्पस में मास्क न पहनना पड़ेगा महंगा, देना पड़ सकता है 500 रुपये जुर्माना
Indian Railways: रेलवे ने वायरस के फैलाव को रोकने करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे अपनाया है.

सभी यात्रियों को सलाह है कि स्टेशन में एंट्री और सफर के दौरान फेस कवर या मास्क पहने हुए होना चाहिए. (पीटीआई)
Indian Railways: रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क (Masks) नहीं पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, क्योंकि रेलवे (Railway) ने अब इसे रेलवे अधिनियम (Railway act) के तहत अपराध के तौर पर शामिल किया है. यह जानकारी शनिवार को जारी एक आदेश से मिली. पीटीआई की खबर के मुताबिक, यह रेलवे की तरफ से किया गया नया उपाय है. रेलवे ने वायरस के फैलाव को रोकने करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे अपनाया है.
स्पेशल गाइडलाइंस में किया गया शामिल (Special guidelines included)
खबर के मुताबिक, रेलवे की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी स्पेशल गाइडलाइंस में मास्क पहनना शामिल है. भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों की आवाजाही के लिए 11 मई, 2020 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कहा गया है कि सभी यात्रियों को सलाह दी जानी चाहिए कि उन्हें एंट्री और सफर के दौरान फेस कवर या मास्क पहने हुए होना चाहिए.
रेलवे एक्ट में शामिल किया गया मास्क (Mask included in Railway Act)
नए नियम में मास्क के जरूरी उपयोग और जुर्माने को अब भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें रेल परिसर में थूकने वालों के लिए भी जुर्माने का प्रावधान है. रेलवे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर, किसी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं पहनने और रेलवे परिसर (ट्रेनों सहित) में प्रवेश करने और थूकने एवं इस तरह की हरकत पर रोक लगाना अस्वच्छ परिस्थितियों के निर्माण से बचने के लिए महत्वपूर्ण है जिससे जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है.
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कब तक लागू रहेगा नियम (How long will the rule be applicable)
आदेश में यह भी कहा गया है कि यह छह महीने की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से इस संबंध में अगले निर्देश जारी होने तक लागू रहेगा. स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि एक दिन में कोविड-19 के 2,34,692 नए मामले सामने आने और 1,341 और मरीजों की मौत होने से भारत में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,45,26,609 हो गई जबकि मृतक संख्या बढ़कर 1,75,649 हो गई. मंत्रालय की तरफ से सुबह आठ बजे अपडेट किये गए आंकड़े के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के उपचाराधीन मामलों की संख्या 16 लाख से ज्यादा है.
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05:02 PM IST