New Delhi Railway Station: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से एक महिला की मौत के मामले में रेलवे बोर्ड के प्रमुख, दिल्ली सरकार और शहर के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है. गत रविवार की सुबह नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के गेट नंबर एक के समीप जब 34 वर्षीय साक्षी आहूजा चंडीगढ़ जाने के लिए एक ट्रेन में सवार होने जा रही थीं, तब उनके साथ यह हादसा हुआ. प्राथमिक जांच के अनुसार, आहूजा बारिश में ट्रेन पकड़ने जा रही थीं, उसी बीच वह अपना संतुलन खो बैठीं. जब उन्होंने अपने आप को संभालने के लिए बिजली के एक खंभे को पकड़ा, तब वह वहां पड़े कुछ नंगे तार के संपर्क में आ गयीं. वह अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ जा रही थीं. 

चार हफ्ते में मांगा जवाब

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मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि निगम और बिजली प्रशासन के साथ ही भारतीय रेल (Indian Railways) भी इस तरह की कोताही को लेकर सजग रहने में विफल नजर आती है. बयान के मुताबिक, आयोग ने इस घटना से जुड़ी एक खबर का संज्ञान लिया. आयोग ने रेलवे बोर्ड के प्रमुख, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.

कैसे हुआ हादसा

दिल्ली में रविवार सुबह से हो रही बारिश के बीच नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में 34 वर्ष की एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि बिजली के तार के संपर्क में आने से महिला को करंट लग गया जिससे यह हादसा हुआ. पुलिस ने बताया कि यह घटना स्टेशन के निकास द्वार संख्या-1 के निकट उस समय हुई जब महिला साक्षी आहूजा (34) चंडीगढ़ के लिए ट्रेन पकड़ने जा रही थी. 

पुलिस ने बताया कि घटना के समय महिला के साथ उसके पिता, मां, भाई, बहन और दो बच्चे भी थे. पुलिस ने बताया कि आहूजा लक्ष्मी नगर क्षेत्र के प्रियदर्शनी विहार में लवली पब्लिक स्कूल में शिक्षिका थी. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार लगातार हो रही बारिश के बीच पीड़िता स्टेशन की ओर जा रही थी, तभी उसने अपना संतुलन खो दिया और उसने बिजली का एक खंभा पकड़ा और उसी दौरान कुछ खुले तारों के संपर्क में आ गई. 

लापरवाही का मामला दर्ज

पुलिस उपायुक्त (रेलवे) अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि सहायक उप-निरीक्षक गायकवाड़ के साथ पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और आहूजा को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि पीड़िता की बहन माधवी चोपड़ा ने संबंधित अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज करायी है. 

गुप्ता ने बताया कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 287 और 304-ए के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि हमने भारतीय रेलवे के अधिकारियों से बात की है, जो अपने स्तर पर इस मामले की जांच कर रहे हैं कि लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है. महिला के परिवार में पति और दो बच्चे हैं.

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