रेल टिकट बुक करने पर 49 पैसे में मिलता है लाखों का इंश्योरेंस, बिना चिंता करें यात्रा
ट्रेन का टिकट बुक करते समय आप मात्र 49 पैसे चुका कर अपनी यात्रा का इंश्योरेंस कर सकते हैं. ऑन लाइन टिकट टिकट बुक करते समय इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) की टिकटिंग वेबसाइट पर टिकट बुक करते समय आपसे पूछा जाता है कि क्या आप अपनी यात्रा के दौरान इंश्योरेसं लेने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प लेना चाहेंगे. ये इंश्योरेंस मात्र 49 पैसे में उपलब्ध कराया जाता है.
https://www.irctc.co.in/nget/: ट्रेन का टिकट बुक करते समय आप मात्र 49 पैसे चुका कर अपनी यात्रा का इंश्योरेंस कर सकते हैं. ऑन लाइन टिकट टिकट बुक करते समय इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) की टिकटिंग वेबसाइट पर टिकट बुक करते समय आपसे पूछा जाता है कि क्या आप अपनी यात्रा के दौरान इंश्योरेसं लेने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प लेना चाहेंगे. ये इंश्योरेंस मात्र 49 पैसे में उपलब्ध कराया जाता है.
मिलता है 10 लाख का इंश्योरेंस
IRCTC की टिकटिंग वेबसाइट पर टिकट बुक करने के बाद अंतिम विकल्प के तौर पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इंश्योरेंस लेना चाहेंगे. इसके लिए आपसे 49 पैसे चार्ज किए जाएंगे. 49 पैसे चुकाने पर यात्रा के दौरान आपको 10 लाख रुपये तक का ट्रैवल इंश्योरेंस उपलब्ध कराया जाता है. रेल यात्रा के दौरान यात्री के साथ किसी भी तरह की अनहोनी होने पर यात्री और उसके परिवार को इस इंश्योरेंस का फायदा मिलता है. ट्रैवल इंश्योरेंस लेना यात्री के लिए वैकल्पिक सुविधा है. यात्री चाहें हो ये सुविधा नहीं भी ले सकते हैं.
इस तरह मिलता है ये इंश्योरेंस
IRCTC की वेबसाइट या ऐप के जरिए ट्रेन टिकट बुक करते समय ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प आता है. टिकट बुक होने पर यात्री के मोबाइल पर एसएमएस या ई-मेल या दोनों के जरिए नॉमिनी डिटेल देने के लिए लिंक आता है. इस पर क्लिक करके सीधे इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर नॉमिनी की जानकारी भरी जा सकती है. IRCTC की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 10 लाख रुपये के ट्रैवल इंश्योरेंस का फायदा सिर्फ कन्फर्म और RAC टिकट वाले यात्रियों को ही मिलती है. वेटिंग लिस्ट ई-टिकट वालों को ये इंश्योरेंस कवर नहीं कतरा है. वहीं 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी ये इंश्योरेंस कवर नहीं करता है.
इस स्थिति में क्लेम कर सकते है ये इंश्योरेंस
आपको ट्रैवल इंश्योरेंस के तहत दुर्घटना पर कितना पैसा मिलेगा ये इसपर तय किया जाता है कि आपको कितने का नुकसान हुआ है. नुकसान को पांच श्रेणी में बांटा गया है. ट्रेन दुर्घटना में यात्री की स्थायी विकलांगता या मौत होने पर 10 लाख रुपये और पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में भी 10 लाख रुपये का क्लेम मिलता है. यात्रा के दौरान हादसे में मौत होने पर शव को लाने ले जाने के लिए 10 हजार रुपये की मदद का भी प्रावधान है. रेल यात्रा के दौरान हादसे में आंशिक विकलांगता की स्थिति में 7.5 लाख रुपये और जख्मी होकर अस्पताल में भर्ती होने पर 2 लाख रुपये का क्लेम मिलता है.