सावधान! ट्रेन में सफर के दौरान कभी भूलकर भी न करें ये गलती, रेलवे ने 1 दिन में वसूला लाखों रुपये का जुर्माना
Indian Railways: महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित डिब्बे में सफर करने वाले पुरुष यात्रियों और अन्य यात्रियों के खिलाफ रेल अधिनियम 1989 (Railway Act 1989) के तहत कार्रवाई की जाती है. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और रेलवे के अधिकारी महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे तत्पर रहते हुए महिलाओं को सुरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं.
Indian Railways: भारतीय रेल अपने यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार सभी जरूरी कदम उठाता रहता है. ट्रेनों में निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी यात्रा करते हैं. अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए महिलाएं और दिव्यांग भी बड़ी संख्या में ट्रेनों में सफर करते हैं. भारतीय रेल अपनी महिला और दिव्यांग यात्रियों के लिए ट्रेनों में आरक्षण भी देता है. महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित डिब्बे में सफर करने वाले पुरुष यात्रियों और अन्य यात्रियों के खिलाफ रेल अधिनियम 1989 (Railway Act 1989) के तहत कार्रवाई की जाती है. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और रेलवे के अधिकारी महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए चौबीसों घंटे तत्पर रहते हुए महिलाओं को सुरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं.
सोशल मीडिया से मिल रही थी शिकायतें
इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेल द्वारा रेल मदद और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिला रेल यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मिल रहे प्रत्येक मामलों को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. सोशल मीडिया आदि पर प्राप्त शिकायत को ध्यान में रखकर 20 मार्च को महिला रेल यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बे में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों की धर-पकड़ के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया. इसके साथ ही दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बे में यात्रा करने वाले लोगों पर भी कड़ी निगाह रखी गई.
आरक्षित डिब्बे में सफर करने वाले यात्रियों से वसूला गया लाखों का जुर्माना
महिला रेल यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 20 मार्च को चलाए गए विशेष अभियान में पूर्व मध्य रेल के रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलवे एक्ट 162 के तहत महिला यात्रियों के लिए आरक्षित कोच में यात्रा कर रहे 629 पुरुष यात्रियों को पकड़ा गया. महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में सफर करने वाले पुरुष यात्रियों की ये धर-पकड़ सिर्फ 1 दिन में हुई है. इसी तरह रेलवे एक्ट 155 के तहत दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित कोच में यात्रा करते हुए 277 लोगों को पकड़ा गया. महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षित डिब्बे में यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों से जुर्माने के रूप में 2 लाख 11 हजार रुपये की वसूली की गई. पूर्व मध्य रेलवे ने बताया कि वे अपनी महिला और दिव्यांग यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए इस तरह का अभियान आगे भी चलाते रहेंगे.