Indian Railways: यूपी और बिहार में गिरफ्तार हुए 525 यात्री, जानिए क्या है रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 162
Indian Railways: भारतीय रेल अपने यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं मुहैया कराने को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है. यही कारण है कि रेलवे ऐसे यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है, जो रेलवे के नियम-कानूनों (Indian Railways Rules) का उल्लंघन कर रहे हैं.
Indian Railways: भारतीय रेल अपने यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं मुहैया कराने को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है. यही कारण है कि रेलवे ऐसे यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है, जो रेलवे के नियम-कानूनों (Indian Railways Rules) का उल्लंघन कर रहे हैं. भारतीय रेल नियम-कानून का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के साथ किसी तरह की कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है और ऐसे यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. इसी सिलसिले में भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेल (East Central Railway) ने ऐसे यात्रियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जो महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में सफर करते हुए पकड़े गए हैं. बताते चलें कि पूर्व मध्य रेलवे महिला आरक्षित कोच में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों की धर-पकड़ के लिए विशेष अभियान चला रहा है.
15 दिन में गिरफ्तार किए गए 525 यात्री
पूर्व मध्य रेलवे ने 1 दिसंबर से 15 दिसंबर, 2022 तक चलाए गए इस अभियान में RPF (रेलवे सुरक्षा बल) की मदद से 525 पुरुष यात्रियों को गिरफ्तार किया गया, जो महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में सफर कर रहे थे. पूर्व मध्य रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये अभियान 5 रेल मंडलों के अलग-अलग रेलवे स्टेशन पर चलाया गया था. पकड़े गए 525 पुरुष यात्रियों से जुर्माने के रूप में 1,16,480 रुपये भी वसूल किए गए.
दानापुर मंडल में पकड़े गए सबसे ज्यादा यात्री
महिलाओं के लिए रिजर्व डिब्बे में यात्रा करते हुए पकड़े गए कुल 525 में से 225 यात्री दानापुर मंडल में, 95 यात्री पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल में, 87 यात्री धनबाद मंडल में, 70 यात्री सोनपुर मंडल में और 48 यात्री समस्तीपुर मंडल में पकड़े गए. पूर्व मध्य रेलवे ने बताया कि महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में सफर करने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा.
रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 162 के तहत होती है कार्रवाई
बताते चलें कि महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में पुरुष यात्री सफर नहीं कर सकते हैं. अगर कोई पुरुष यात्री महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में सफर करता पाया जाता है तो वह रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 162 के तहत दंड का भागीदार होगा. रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 162 की तहत नियम तोड़ने वाले यात्री को 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है. इसके अलावा रेल अधिकारी ऐसे पुरुष यात्री का टिकट या पास जब्त भी कर सकता है और उसे ट्रेन से भी उतार सकता है.