रेल की पटरी पार करना है अपराध, जानिए कितने महीने की हो सकती है सजा
यदि आप कुछ मिनट बचाने के लिए या फुट ओवर ब्रिज न चढ़ने के आलस के चलते रेल की पटरी पार करने का प्रयास करते हैं तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है. इस काम में जान जाने का जोखिम तो है ही यदि जान नहीं भी जाए तो आपको जेल जाना पड़ सकता है.
यदि आप कुछ मिनट बचाने के लिए या फुट ओवर ब्रिज न चढ़ने के आलस के चलते रेल की पटरी पार करने का प्रयास करते हैं तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है. इस काम में जान जाने का जोखिम तो है ही यदि जान नहीं भी जाए तो आपको जेल जाना पड़ सकता है.
क्रासिंग खत्म करने के लिए शुरू है अभियान
रेलवे रेल हादसों को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. देश भर में बड़े पैमाने पर फुटओवर ब्रिज व रोड अंडर ब्रिज बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को पटरियां न पार करनी पड़े. वहीं देश भर में बड़े पैमाने पर अभियान चला कर पटरी पार करने वालों को पकड़ा जा रहा है.
पटरी पार करना है गैरकानूनी
रेल की पटरियों को पार करना कानूनी तौर पर भी अपराध है. रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत रेल की पटरियों को पार करने के अपराध में व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है. ऐसा करते हुए पाए जाने पर व्यक्ति को 06 महीने तक की सजा हो सकती है. वहीं 1000 रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधन है.
देश में भी चल रहा जागरूकता अभियान
गौरतलब है कि देश भर में रेलवे में होने वाले हादसों में पटरी पार करते हुए लोगों की सबसे अधिक मौत होती है. इसी लिए रेलवे की ओर से देश भर में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला कर लोगों को पटरी पार न करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.