रेलवे बैरियर के नीचे से पार करने पर 3 साल और बैरियर तोड़कर पार करने पार 5 साल की सजा
पूर्वोत्तर रेलवे ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर चौकीदार वाली रेलवे क्रॉसिंग पर बैरियर बंद है, तो बैरियर के नीचे से गाड़ी पार करने पर 3 साल की सजा हो सकती है.
रेलवे क्रॉसिंग पर हर साल गलत तरीके से सड़क पार करने के कारण हजारों की संख्या में लोगों की मौत होता होती है. लोगों की इस आदत को बदलने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे ने एडवाइजरी जारी की है. पूर्वोत्तर रेलवे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर चौकीदार वाली रेलवे क्रॉसिंग पर बैरियर बंद है, तो बैरियर के नीचे से गाड़ी पार करने पर 3 साल की सजा हो सकती है. इसके अलावा अगर कोई बैरियर तोड़कर सड़क पार करता पाया गया तो उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है.
उत्तर मध्य रेलवे एडवाइजरी सलाह के रूप में है. उनसे कहा है, 'मानवयुक्त रेलवे क्रॉसिंग का बन्द फाटक आपकी सुरक्षा के लिए है. बन्द फाटक को पार करना अपनी जान जोखिम में डालना है. थोड़ी सी जल्दबाज़ी जानलेवा हो सकती है. अपने जीवन का मूल्य समझिये. बन्द फाटक को पार करने को 'ना' कहिये.'
पूर्वोत्तर रेलवे का कहना है, 'चौकीदार वाले रेल फाटक पर हड़बड़ी न करें, न ही चौकीदार पर फाटक खोलने के लिए दबाव न बनाएं. फाटक खुलने पर ही पार करें. बैरियर के नीचे से पार करने पर 3 व बैरियर तोड़कर पार करने पर 5 साल का कारावास हो सकता है.'
बड़ी संख्या में लोग रेलवे फाटक बंद होने पर अपनी गाड़ी बैरियर के नीचे से झुकाकर निकाल लेते हैं. रेलवे ने कहा है, 'अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर या अन्य वाहन बंद रेलवे फाटक के नीचे से न ले जाएं. ऐसा करना दंडनीय अपराध है.' रेलवे ने कहा है कि फाटक के नीचे से गाड़ी निकालने पर 3 साल की और फाटक से छेड़छाड़ करने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है.
जल्दबाजी के चक्कर में कई बार लोग ऐसा करते हैं, जिसमें जान का जोखिम होता है. इसलिए फाटक खुलने का इंतजार करने में ही समझदारी है.