Indian Railways इन वजहों से टिकट कैंसिल करने पर देती है पूरा रिफंड, जानिए कैंसिलेशन के नियम
भारतीय रेलवे (Indian Railways) की ओर से कुछ खास परिस्थितियों में टिकट कैंसिल कराने पर पूरा रिफंड दिया जाता है. मतलब जितने में टिकट बुक कराया गया है वो पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है. वहीं ई टिकटों के कैसिलेशन के लिए IRCTC ने कुछ खास नियम बनाए हैं.
भारतीय रेलवे (Indian Railways) की ओर से कुछ खास परिस्थितियों में टिकट कैंसिल कराने पर पूरा रिफंड दिया जाता है. मतलब जितने में टिकट बुक कराया गया है वो पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है. वहीं ई टिकटों के कैसिलेशन के लिए IRCTC ने कुछ खास नियम बनाए हैं.
ट्रेन लेट होने पर मिलेगा पूरा रिफंड
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक आपको जिस स्टेशन से यात्रा करनी है उस स्टेशन पर आने वाली आपकी ट्रेन अपने तय समय से 03 घंटे या उससे अधिक देरी से स्टेशन पर आती है तो आप अपना टिकट कैंसिल करा कर पूरा पैसा रिफंड ले सकते हैं. इस स्थिति में रेलवे की ओर से ने तो बुकिंग चार्ज काटा जाता है और न ही कैंसिलेशन चार्ज. आपको पूरे पैसे वापस किए जाते हैं. ऐसी स्थिति में अगर आपके पास ई टिकट है तो आपको टिकट कैंसिल करने के साथ ही रिफंड के लिए TDR फाइल करना होगा. TDR फाइल करने का विकल्प IRCTC की वेबसाइट पर दिया गया है.
ट्रेन रद्द होने पर
आपने जिस ट्रेन में टिकट बुक कराया है उस ट्रेन को किसी भी वजह से अगर कैंसिल करने का फैसला लिया जाता है तो आपको टिकट का पूरा पैसा रेलवे की ओर से वापस किया जाएगा. आप काउंटर पर या ऑनलाइन टिकट कैंसिल करा कर पूरा रिफंड ले सकते हैं.
तत्काल टिकट के लिए ये है नियम
भारतीय रेलवे की ओद से तत्काल टिकटों के लिए खास नियम बनाए गए हैं. अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हैं और आपका टिकट कनफर्म होता है और किसी भी वजह से आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आप तत्काल टिकट कैंसिल नहीं करा पाएंगे. अगर आपने तत्काल में वेटिंग टिकट लिया है तो आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा और रेलवे के निर्धारित नियमों के तहत आपको रिफंड दिया जाएगा. वहीं अगर आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाती है या तीन घंटे से अधिक लेट हो जाती है तो आप तत्काल टिकट का भी पूरा रिफंड ले सकते हैं.
कनफर्म टिकट कैंसिल कराने पर ये हैं चार्ज
- एसी फर्स्ट और एग्जिक्युटिव क्लास: 240 रुपए
- एसी सेकंड और फर्स्ट क्लास: 200 रुपए
- थर्ड एसी, इकोनॉमी और चेयरकार: 180 रुपए
- स्लीपर: 120 रुपए
- सेकंड क्लास सीटिंग: 60 रुपए
- ट्रेन रवाना होने से 48 घंटे से 12 घंटे पहले तक: किराए का 25 फीसदी कटेगा
- ट्रेन रवाना होने से 12 घंटे से लेकर 4 घंटे पहले तक: किराए का 50 फीसदी कटेगा
- चार्ट बनने के बाद और ट्रेन रवाना होने के बीच: कोई रिफंड नहीं
वेटिंग और RAC टिकट कैंसिलेशन
काउंटर से खरीदा गया वेटिंग या आरएसी का टिकट कैंसिल कराने के लिए ट्रेन रवाना होने से आधा घंटा पहले टिकट रद्द कराना होता है. इसके लिए काउंटर पर ही जाना होगा. अगर ट्रेन रवाना होने के बाद पहुंचेंगे तो कोई रिफंड नहीं होगा. ऑनलाइन टिकट लेने पर वेटिंग की स्थिति में पैसा खुद अकाउंट में रिफंड हो जाएगा. वहीं, आरएसी कैंसिल कराने पर भी अकाउंट में ही पैसा आएगा.