Indian Railway Rules: एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भारत में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में रेलवे भी अपने पैसेंजर्स की सुविधा का पूरा ध्यान रखती है. लेकिन ट्रेन के सफर के दौरान आपको कुछ बातों की सावधानियां भी बरतनी चाहिए. ट्रेन के सफर करने के दौरान पैसेंजर्स कई बार जल्दीबाजी में रेलवे के अधिकृत काउंटर से टिकट न लेकर बाहर कहीं से भी टिकट ले लेते हैं. लेकिन आपको बता दें कि आपकी ये छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है. रेलवे समय-समय पर अपने पैसेंजर्स को इसे लेकर चेतावनी भी देता रहता है. 

क्या है नियम

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रेलवे ने एक ट्वीट कर अपने पैसेंजर्स को दलालों से टिकट न लेने को लेकर चेताया है. रेलवे ने कहा कि अनाधिकृत रूप से खरीदी हुई टिकट पर यात्रा कर परेशानी मोल ना लें हमेशा उचित एवं वैध टिकट पर ही यात्रा करें.

 

रेलवे के नियमों के मुताबिक, दलालों से रेल टिकट खरीदना गैर कानूनी और दंडनीय अपराध है. रेलवे अधिनियम की धारा 142 और 143 के तहत दलाल से टिकट खरीदना और अनधिकृत रूप से रेल टिकटों की बिक्री करना दंडनीय अपराध है. 

तीन साल की हो सकती है जेल

रेलवे अधिनियम (Railway Act 1989) के नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते पाया जाता है, तो उसे 3 महीने से लेकर 3 साल तक की कैद, 500 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है. 

रेलवे चलाता है कई अभियान

रेलवे अपने पैसेंजर्स को सही माध्यम से टिकट खरीद कर ही ट्रैवल करने की सलाह देता है. ऐसा करने के लिए रेलवे लगातार अभियान भी चलाता रहता है. इसके साथ रेलवे ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे पैसेंजर्स के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाकर जुर्माना वसूलता रहता है.

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