दिवाली पर घर जा रहे हैं तो सावधान! भूलकर भी ट्रेन में साथ न ले जाएं ये सामान, सीधे पहुंच सकेत हैं जेल
Indian Railway Rules: दिवाली पर घर जा रहे हैं, तो ट्रेन में इन सामान को साथ लेकर बिल्कुल भी न जाएं, वरना आपको जेल की हवा खानी भी पड़ सकती है.
Indian Railway Rules: दिवाली और छठ जैसे त्योहार पर भारी मात्रा में लोग ट्रेन से सफर करते हैं. ट्रेन से अपने घर जाते समय लोग अपने साथ काफी सारे तोहफे और सामान लेकर जाते हैं. लेकिन दिवाली के समय घर जाते समय भूलकर भी अपने साथ पटाखे लेकर न जाएं. दरअसल, ट्रेन हादसों को रोकने के लिए रेलवे ने कुछ नियमों को बनाया है, जिसके मुताबिक ट्रेन में ज्वलनशील चीजों को लेकर जाने की पूरी तरह से मनाही है.
रेलवे ने लोगों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ट्रेन के सफर के दौरान उन्हें विस्फोटक और ज्वलनशीन सामानों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए. इससे वो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथी पैसेंजर्स की जान को भी खतरे में डालते हैं. रेलवे ने बताया कि ट्रेन के सफर के दौरान अगर आप इस तरह के खतरनाक सामान ले जा रहे हैं तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
इन चीजों को ले जाने की है पूरी मनाही
रेलवे ने ट्वीट कर बताया कि ट्रेन के सफर के दौरान विस्फोटक और खतरनाक सामान जैसे कि पटाखे, गैस सिलेंडर और गन पाउडर ले जाने की पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं. इसके साथ ही आप ट्रेन में किरोसीन, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील सामान भी नहीं ले जा सकते हैं. वहीं रेलवे ने कहा कि ट्रेन के अंदर यात्रियों को स्टोर जलाना भी मना होता है. रेलवे ने बताया कि पैसेंजर्स को ट्रेन के कम्पार्टमेंट या स्टेशन पर स्मोकिंग भी प्रतिबंधित होता है.
हो सकती है तीन साल की जेल
रेलवे ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप ट्रेन से सफर के दौरान ज्वलनशील या विस्फोटक वस्तुओं को लेकर चलते हैं तो आपको रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 164 और 165 के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल या दोनों हो सकता है. अगर आपको भी खुद को इस सजा से बचाना है तो भूलकर भी लापरवाही न करें.