Railway Ticket Cancellation Rule: भारतीय रेलवे (Indian Railways) से सफर करने वाले लोगों की तादाद काफी अधिक है. लेकिन कई बार किसी कारण यात्री रेल यात्रा नहीं कर पाते हैं. किसी कारणवश उन्हें अपनी टिकट कैंसिल कराना पड़ता है. कुछ लोग टिकट खरीद लेते हैं लेकिन समय नजदीक आने पर वह टिकट कैंसिल करा लेते हैं.

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अगर किसी कारण से यात्रा कैंसिल करनी पड़े तो क्या? कितना चार्ज वसूला जाएगा? कितने पैसे कटेंगे? क्या IRCTC पूरा पैसा वापस लौटाता है? टिकट रिफंड (Train Ticket Refund) के नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है. अगर रिफंड के नियमों (Railway Ticket Refund) की जानकारी है तो टिकट कैंसिलेशन (Ticket Cancellation) का चार्ज कम कटेगा और आपको कम से कम नुकसान होगा. 

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इस तरह वापस पा सकते हैं टिकट का पूरा पैसा

इसके अलावा भारतीय रेलवे यात्रियों को एक ऑप्शन देने का काम करती है. अगर आप चाहे तो आपको टिकट का पूरा पैसा रिफंड मिल सकता है. लेकिन यह फ्री नहीं है. इसके लिए आपको सुविधा शुल्क देना पड़ेगा. इसके लिए आपको टिकट खरीदते समय टिकट की कीमत से अधिक रकम चुकानी होती है. ऐसे में अगर आप किसी कारण नहीं जाते हैं और टिकट कैंसिल कराते हैं तो फिर रेलवे द्वारा आपको पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है. लेकिन अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको यह आम टिकट से महंगा पड़ जाएगा. 

कन्फर्म टिकट के कैंसिलेशन के लिए क्या नियम है?

अगर आपका टिकट कन्फर्म है तो...

- ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 48 घंटे पहले जनरल क्लास (2S) में 60 रुपए प्रति यात्री कैंसिलेशन चार्ज देना होगा. 

- स्लीपर क्लास में 120 रुपए की कटौती होगी. 

- AC चेयर कार और थर्ड AC में 180 रुपए का चार्ज काटा जाएगा. 

- सेकंड AC में 200 रुपए, फर्स्ट AC और एग्जीक्यूटिव क्लास में 240 रुपए की कटौती की जाएगी. साथ ही GST भी लगेगा.

- स्लीपर क्लास के किसी भी टिकट पर GST नहीं लगता, जबकि AC क्लास के टिकट पर रेलवे GST चार्ज करता है.

कितनी होगी कटौती?

- कन्फर्म ट्रेन टिकट के मामले में शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 48 घंटे के अंदर और 12 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल कराते हैं तो कुल रकम का 25% तक काटा जाएगा. 

- ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे के पहले और 12 घंटे के बीच में टिकट कैंसिल कराते हैं तो टिकट का आधा पैसा यानी 50% काटा जाएगा.

- ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 4 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं करा पाए तो इसके बाद रिफंड का एक भी पैसा नहीं मिलेगा.

- वेटलिस्ट और RAC टिकट को ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले जरूर कैंसिल करा लें. नहीं तो रिफंड नहीं मिलेगा.