PPF investment benefits: टैक्स बचाने और निवेश के लिए दर्जनों स्कीम्स हैं, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड आज भी सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है. इंट्रेस्ट रेट घटने के बावजूद PPF के कई फायदे हैं. अगर आप इस स्कीम में पैसा जमा करते हैं तो निवेश भी हो रहा है और टैक्स भी बच रहा है. इसका लाभ एंप्लॉयड और सेल्फ एंप्लॉयड, दोनों तरह के लोग उठा सकते हैं. इस सेविंग स्कीम में सुरक्षा की गारंटी सरकार देती है और रिटर्न भी गारंटीड है. वर्तमान में पीपीएफ पर 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है.

इक्विटी म्यूचुअल फंड पहले नंबर पर

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पिछले दिनों एक फाइनेंशियल फ्रीडम सर्वे आया था. इसके मुताबिक, रिटायरमेंट के लिहाज से  इक्विटी म्यूचुअल फंड पहली पसंद है. इसके बाद एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड और फिर पब्लिक प्रोविडेंड फंड का स्थान आता है. लॉन्ग टर्म में पीपीएफ बहुत शानदार रिटर्न देता है. अगर आप भी अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज से इस स्कीम में पैसा जमा करना शुरू कर दें  तो रिटायरमेंट फंड बहुत बड़ा होगा. 

15 साल में मैच्योरिटी

PPF की मैच्योरिटी 15 सालों की होती है. उसके बाद भी इसे 5-5 साल के अंतराल में बढ़ाया जा सकता है. मान लीजिए कि आपकी उम्र 35 साल है. आपने रिटायरमेंट के लिए PPF में निवेश का फैसला किया है. आने वाले कल के लिए आप रोजाना आधार पर 100 रुपए जमा करते हैं जो बहुत ही साधारण अमाउंट है. ऐसे में आप जब 60 साल के होंगे तो  आपको कुल 25 लाख रुपए मिलेंगे जो पूरी तरह टैक्स फ्री होगा.

रोजाना 100 रुपए जमा करें

अगर रोजाना 100 रुपए जमा करते हैं तो एक साल में 36500 रुपए जमा होगा. अगर यह निवेश 15 साल के लिए करते हैं और इंट्रेस्ट रेट 7.1 फीसदी बरकरार रहता है तो आपको कुल 9.89 लाख रुपए मिलेंगे. 15 सालों में आपकी जमा पूंजी 547500 रुपए होगी. इंट्रेस्ट 442431 रुपए होगा और कुल राशि 989931 रुपए होगा जो पूरी तरह टैक्स फ्री होगा.

25 सालों में मिलेंगे 25 लाख

अगर आप इस स्कीम को 25 सालों तक बढ़ाना चाहते हैं तो अंत में आपको 25 लाख 8 हजार 284 रुपए मिलेंगे. इस दौरान आपकी तरफ से कुल 912500 रुपए जमा किए जाएंगे और इंट्रेस्ट के रूप में कुल 1595784 रुपए मिलेंगे. सबसे खास बात ये है कि यह अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री होगा.

हर स्तर पर टैक्स में मिलता है लाभ

पब्लिक प्रोविडेंड फंड EEE कैटिगरी में आता है. इसमें निवेश करेन पर सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन का लाभ मिलता है. मैच्योरिटी पर इंट्रेस्ट इनकम और मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री होता है. अन्य स्कीम की बात करें तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा जरूर मिलता है, लेकिन 20 फीसदी तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है.