Loan Repayment: इतना तो हम सब जानते हैं कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको बैंक की ओर से लोन टेन्योर के अंदर अपना पूरा लोन चुकता कर देना होता है. ऐसा न करने पर बैंक पूरे अधिकार के साथ लोन लेने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है. लेकिन क्या आपको पता है कि अगर बकाया भरने से पहले ही अगर लोन लेने वाले की मृत्यु हो जाए, तो लोन की लायबिलिटी किसपर पड़ती है? आइए जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में बैंकों की प्रैक्टिस क्या है. 

लोन के टाइप और कॉलेटरल से तय होता है कौन चुकाएगा बकाया

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सबसे पहली बात, लोन कौन चुकाएगा यह इस बात से तय होता है कि लोन किस टाइप का था और इसपर कॉलेटरल क्या है. 

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अगर होम लोन पर कोई इंश्योरेंस न हो तो बैंक  इसका पैसा किसी से नहीं वसूल सकता, लेकिन उसके पास पूरा अधिकार होता है कि वो बॉरोअर की प्रॉपर्टी जब्त करके उसे बेचकर बकाया वसूल ले.

कार लोन हो तो क्या होगा

कार लोन की स्थिति में बैंक परिवारवालों से संपर्क करते हैं. अगर बॉरोअर का कोई कानूनी उत्तराधिकारी है, जो कार रखना चाहता है और बकाया चुकाने को तैयार है तो वो इसे रखकर बकाया चुका सकता है और अगर नहीं तो फिर बैंक वो गाड़ी जब्त करके उसे बेचकर बकाया निकालते हैं. 

पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड उधार पर क्या बनता है मामला

पर्सनल और क्रेडिट कार्ड लोन ऐसे उधार है, जिनका कोई कॉलेटरल नहीं होता है, जिसके चलते बैंक बकाया रकम कानूनी उत्तराधिकारी या परिवारवालों से नहीं वसूल सकते हैं, कोई को-बॉरोअर है तो वो यह लोन चुका सकता है. हालांकि, ऐसा न होने पर बैंक को इसे एनपीए यानी नॉनपरफॉर्मिंग असेट डिक्लेयर करना पड़ता है.