जब भी हम किसी सामान की खरीददारी करने के लिए जाते हैं तो कई बार धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं. लेकिन जब हमें ये अहसास होता है, तो हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं. लेकिन ऐसे मामलों की शिकायत करने के लिए भी एक मंच बना हुआ है, जिसे कन्‍ज्‍यूमर कोर्ट कहा जाता है. कन्‍ज्‍यूमर कोर्ट में मामले की शिकायत करके आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं. यहां जानिए कैसे-

किन मामलों की कर सकते हैं शिकायत

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

उपभोक्ताओं होने के नाते अगर आपको किसी प्रोडक्‍ट की कीमत या उसकी गुणवत्‍ता को लेकर कोई समस्‍या दिखती है तो आप शिकायत कर सकते हैं. वहीं झूठे विज्ञापन या खरीदे गए प्रोडक्‍ट के पैकेट पर लिखी जानकारी में कोई भी गड़बड़ी आदि इस तरह के कोई भी मामले जिसमें आप खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप मामले को लेकर भी कन्‍ज्‍यूमर कोर्ट तक जा सकते हैं. उपभोक्ता फोरम में वकील की जरूरत नहीं होती. वादी खुद ही अपने मुकदमे की पैरवी करता है.

कहां करें शिकायत

डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम: मामला अगर 20 लाख रुपए तक का है.

स्टेट कंज्यूमर फोरम: 20 लाख से ज्‍यादा और 1 करोड़ रुपए तक का है.

नैशनल कंज्यूमर फोरम: अगर मामला 1 करोड़ रुपए से ज्‍यादा रकम का है.

कैसे करें मामले की शिकायत

उपभोक्ता फोरम के शिकायत केंद्र में टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 या 1915 पर कॉल करके मामले की शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने मोबाइल में National Consumer Helpline NCH ऐप इंस्‍टॉल कर सकते हैं और इस ऐप के जरिए भी मामले की शिकायत दर्ज कर सकते हैं. आप 8800001915 इस नंबर पर SMS करके भी शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा https://consumerhelpline.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं. आप चाहें तो मामले की शिकायत ऑफलाइन भी कर सकते हैं. शिकायत करते समय आरोपों को लेकर सभी दस्तावेज भी लगाएं और साथ में आपकी हानि को लेकर भी दस्तावेज भी प्रस्तुत करें.