अगर किसी फाइनेंशियल इयर में एक अनुमान के आधार पर एडवांस अमाउंट काट लिया जाता है तो इसे फाइनेंशियल इयर के आखिर में फाइनल डाक्यूमेंट्स जमा कर निकाला जाता है. जिसमें आप बताते हैं कि आपकी देनदारी के हिसाब से ज्यादा अमाउंट कट गया है. तब आयकर विभाग की तरफ से इसे वापस लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिफंड के लिए अप्लाई करना होता है.

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कई बार अटक जाता है रिफंड 

आपको बता दें कई बार टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो जाती है. इनकम टैक्स विभाग की ओर से टैक्स रिफंड सिर्फ बैंक खाते में भेजे जाते हैं. ऐसे में अगर आपने फॉर्म फिल करते समय गलत जानकारी दे दी है या फिर आपकी डिटेल्स मैच नहीं होती है तो आपका टैक्स रिफंड अटक जाता है. इसके अलावा भी इसके कुछ कारण हो सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.

 

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