घर बैठे खुद बन जाएगा PAN कार्ड, Aadhaar से ITR भरने पर मिलेगा फायदा
नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर कोई आधार नंबर से रिटर्न फाइल करता है तो डिपार्टमेंट खुद उसे टैक्सपेयर को पैन कार्ड जारी कर देगा.
अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आधार है तो अब आपको पैन कार्ड बनवाने की मशक्कत नहीं करनी होगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, अगर कोई आधार नंबर से रिटर्न फाइल करता है तो डिपार्टमेंट खुद उसे टैक्सपेयर को पैन कार्ड जारी कर देगा. दरअसल, बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड से आईटीआर फाइल करने के मामले में मामूली बदलाव किया था. पैन नंबर नहीं होने की स्थिति में भी कोई भी व्यक्ति आईटीआर फाइल कर सकता है. पैन की जगह आधार का नंबर इस्तेमाल करना होगा.
आधार से फाइल करने पर क्या होगा?
आधार से ITR फाइल करने पर आपका मौजूदा पैन कार्ड बेकार नहीं होगा. आधार से आईटीआर फाइल करने की सुविधा उन लोगों को दी गई है जिनके पास पैन नहीं है या फिर पैन को अभी तक आधार से लिंक नहीं कराया है. इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईटीआर भरने के लिए प्रेरित करना है.
पैन कार्ड अब भी रहेगा जरूरी दस्तावेज
आधार से ही अगर आईटीआर फाइल होगा या दूसरे काम होंगे तो क्या पैन कार्ड बनवाना जरूरी नहीं होगा. ऐसा नहीं है. दरअसल, आधार से आईटीआर फाइल करने पर आयकर विभाग के पास आपकी डिटेल्स होंगी. CBDT के मुताबिक, ऐसे मामलों में आयकर रिटर्न जमा करने वाले व्यक्ति को PAN आवंटित कर दिया जाएगा.
आधार से ITR फाइल करने की छूट क्यों दी गई?
पैन को हटाया नहीं गया है. पैन की उपयोगिता बनी रहेगी. यह टैक्स जमा करने वालों को अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराने की कोशिश है. अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वह ITR भरने की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं हो सकेगा. आगे भी पैन आवंटित करने के लिए विभाग वैसे ही आकलन करेगा जैसे पहले होता था. आधार के जरिए आईटीआर फाइल होने से विभाग के पास टैक्सपेयर्स की पूरी डिटेल्स होंगी.
क्या आधार-PAN को लिंक कराना अब भी जरूरी है?
जी हां, दोनों को लिंक कराना अभी भी जरूरी है, जो कि कानून के तहत अनिवार्य है. हालांकि, अब यह प्रक्रिया और आसान हो सकेगी. क्योंकि, आधार से आईटीआर फाइल करने की स्थिति में जब टैक्सपेयर को पैन जारी किया जाएगा तो वह खुद ही आधार से लिंक हो जाएगा. सीबीडीटी के मुताबिक, दोनों डेटाबेस को जोड़ना जरूरी है और कानून में भी इसका प्रावधान है.
आधार से आईटीआर फाइल कराने की क्यों जरूरत पड़ी?
दरअसल, पिछले कुछ समय में टैक्सपेयर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. लेकिन, अब भी देश में सिर्फ 22 करोड़ लोगों ने पैन को आधार से लिंक कराया है, जबकि देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है. ऐसी स्थिति में बाकी के टैक्सपेयर्स को भी टैक्स भरने के लिए प्रेरित करना है. दूसरा यह कि आधार वाला उपभोक्ता अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो आयकर विभाग को पैन-आधार डेटाबेस जोड़ने में आसानी होगी.
आधार से रिटर्न तो फाइल कर दिया अब अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो कैसे जारी होगा और कौन करेगा?
आधार से रिटर्न फाइल करने पर आयकर विभाग के पास डेटाबेस में टैक्सपेयर्स की पूरी जानकारी आ जाएगी. आयकर विभाग का आकलन अधिकारी डिटेल्स को मैच करेगा और टैक्सपेयर को पैन आवंटित कर देगा. सीबीडीटी के मुताबिक, अधिकारी के पास यह अधिकार होगा कि वह पैन जारी कर सके और दोनों को लिंक भी कर सके.