Insurance Company से हैं परेशान, नहीं हो रही सुनवाई तो पॉलिसी होल्डर्स कहां करें शिकायत?
कई बार बीमा पॉलिसी लेने के चक्कर में लोग धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं. कई बार बीमा कंपनी या उसके किसी कर्मचारी के व्यवहार से शिकायत होती है. ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कहां इस मामले की शिकायत कर सकते हैं? यहां जानिए
इंश्योरेंस आज के समय की जरूरत है. किसी भी आपात स्थिति खासकर आर्थिक संकट के समय इंश्योरेंस एक मजबूत आधार बनकर साथ निभाता है. यही वजह है कि आजकल हर कोई टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस वगैरह अपनी जरूरतों के हिसाब से बीमा पॉलिसीज लेते हैं. लेकिन कई बार बीमा पॉलिसी लेने के चक्कर में लोग धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं. कई बार बीमा कंपनी या उसके किसी कर्मचारी के व्यवहार से शिकायत होती है. ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कहां इस मामले की शिकायत कर सकते हैं? यहां जानिए
शिकायत निवारण अधिकारी से मिलें
हर बीमा कंपनी का एक शिकायत निवारण अधिकारी होता है. पहले आपको मामले की शिकायत उस अधिकारी से करनी चाहिए, ताकि कंपनी की ओर से शिकायत न मिलने का कोई ऑब्जेक्शन न उठाया जा सके. आप बीमा कंपनी की निकटतम ब्रांच में जाकर शिकायत कर सकते हैं या फिर मेल के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं. ज्यादातर मामलों में शिकायत का निवारण कंपनी के स्तर पर ही हो जाता है, लेकिन अगर फिर भी सुनवाई न हो, तो आपके पास दूसरे रास्ते भी मौजूद हैं.
IRDAI तक पहुंचाएं मामला
बीमा कंपनी से शिकायत करने के बाद 15 दिन के अंदर समस्या का समाधान किया जाना चाहिए. लेकिन ऐसा न होने पर या उनके समाधान से संतुष्ट न होने पर आप आप IRDAI के ऑनलाइन पोर्टल पर IGMS का इस्तेमाल करके या complaints@irdai.gov.in पर मेल करके अपनी शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा इरडा के टोलफ्री नंबर पर भी कॉल करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
समाधान न मिले तो यहां जाएं
अगर आपकी समस्या का समाधान इरडा में भी नहीं हो पाता है या आप समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके पास बीमा लोकपाल से भी शिकायत करने का अधिकार है. देश में अलग-अलग स्थानों पर कुल 17 बीमा लोकपाल हैं. आप जिस जगह रह रहे हैं, वहां के बीमा लोकपाल से बीमा कंपनी की शिकायत कर सकते हैं. कार्यालय में जाकर शिकायत करने पर आपको फॉर्म P-II और फॉर्म P-III भरना होगा. बीमा लोकपाल कहां बैठता है, इसकी जानकारी आपकी बीमा कंपनी की शाखा से या फिर वेबसाइट से ले सकते हैं. इसके अलावा आप मेल के जरिए शिकायत कर सकते हैं. ईमेल के बाद आपको शिकायत की हार्ड कॉपी भी संबन्धित दस्तावेजों के साथ कार्यालय में भेजनी होगी.
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