पोंजी स्कीम से निवेशकों को बचाने के लिए सरकार ने उठाया ये कदम
Union Cabinet ने मंगलवार को अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक-2018 को अध्यादेश के माध्यम से लागू किए जाने के निर्णय को मंजूरी दे दी.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक-2018 को अध्यादेश के माध्यम से लागू किए जाने के निर्णय को मंजूरी दे दी. इस विधेयक का मकसद निवेशकों को पोंजी योजनाओं से बचाना है.
लोकसभा में बजट सत्र के आखिरी दिन ध्वनिमत से इस विधेयक को पारित कर दिया गया था. लेकिन यह राज्य सभा में पारित नहीं कराया जा सका. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी दी.
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वह इस विधेयक को अध्यादेश के तौर पर लागू करने की मंजूरी प्रदान करें. इस विधेयक में ऐसे निवेशकों को मुआवजा देने का प्रावधान है. इसे वित्त पर संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है.