बेटियों के लिए खास स्कीम चलाती है ये राज्य सरकार, बालिग होने पर देती है 51,000 रुपए की मदद
आशीर्वाद योजना पंजाब सरकार की ओर से चलाई जाती है. इस स्कीम के तहत लड़कियों को पंजाब सरकार की ओर से अधिकतम 51,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है. यहां चेक कीजिए डीटेल्स-
Ashirwad Scheme: गरीब और जरूरतमंदों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह की स्कीम्स चलाती हैं. इन्हीं में से एक स्कीम है आशीर्वाद. ये योजना पंजाब सरकार द्वारा चलाई जाती है. इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवार को बेटी के बालिग होने के बाद उसकी शादी के लिए सरकार की ओर से 51,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है. जानिए इस स्कीम से जुड़ी खास बातें-
1997 में शरू की गई थी स्कीम
सरकार ने इस स्कीम को 1997 में शुरू किया था. उस समय इस स्कीम को शगुन योजना के नाम से जाना जाता था. बाद में इसका नाम आशीर्वाद योजना कर दिया गया. 1997 में इस योजना में आर्थिक मदद के तौर पर 5100 रुपए दिए जाते थे. 2004 में इसकी सहायता राशि को भी बढ़ाकर 6,100 रुपए कर दिया गया. इसके बाद 2006 में इस राशि को 15,000 किया गया फिर 2017 में 21,000 रुपए और फिर 2021 में इसे 51,000 रुपए कर दिया गया. अब इस योजना के तहत जरूरतमंद परिवार को बेटी की शादी के खर्च के तौर पर 51,000 रुपए की सहायता दी जाती है.
किसे मिलता है स्कीम का फायदा
पंजाब सरकार की इस स्कीम में एससी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणियों से संबंधित परिवारों को लड़की की शादी के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. इसके अलावा किसी भी जाति की विधवाओं की लड़कियां, अनुसूचित जाति की विधवाओं/तलाकशुदा को उनके पुनर्विवाह के समय भी इस स्कीम के तहत 51,000 रुपए की सहायता मिल जाती है. जरूरतमंद परिवार की दो लड़कियां इसका फायदा ले सकती हैं.
क्या है पात्रता
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक का पंजाब का स्थायी नागरिक होना जरूरी है. इसके अलावा आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित होना चाहिए. कन्या की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 32,790 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर आप भी पंजाब सरकार की इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट https://ashirwad.punjab.gov.in/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस बारे में अधिक डीटेल्स प्राप्त कर सकते हैं.