Home Loan पर 5 लाख तक ले सकते हैं टैक्स छूट, जानिए किस सेक्शन में कितना मिलेगा फायदा
Home Loan Tax deductions: होम बॉयर होम लोन के जरिए 5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं. डिडक्शन होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों को मिलता है.
Home Loan Tax deduction: इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए होम लोन पर मार्च 2022 तक 5 लाख रुपये तक टैक्स छूट हासिल करने का मौका है. मोदी सरकार ने पिछले साल के बजट में सैलरीड क्लास टैक्सपेयर्स के लिए कोई खास बड़ा एलान नहीं किया था. हालांकि, पहली बार होम लोन लेकर मकान खरीदने वालों को राहत जरूर दी थी. इसमें सरकार ने अफोर्डेबल मकान की खरीद के लिए होम लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया. यह अतिरिक्त फायदा इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEA के अंतर्गत मिलता है. इस तरह, होम लोन (Home Loan) पर मकान लेने वाले बायर कुल 5 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं.
Section 80C: प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5 लाख रु तक की छूट
होम लोन की EMI में दो कम्पोनेंट होते हैं. एक हिस्सा प्रिंसिपल अमाउंट (Principal Amount) और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट (Interest Amount). होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक छूट ली जा सकती है. इस सेक्शन में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेज भी शामिल होता है. हालांकि, इसमें शर्त है कि जिस घर के लिए होम लोन लिया गया है और डिडक्शन क्लेम किया जा रहा है, उसे खरीदे जाने के 5 साल तक बेचा नहीं जा सकता है. अगर ओनर ऐसा करता है, तो घर की बिक्री वाले साल में सभी पुराने डिडक्शन को उसकी इनकम में जोड़ा जाएगा.
Section 24: 2 लाख रु तक के ब्याज पर छूट
इनकम टैक्स के सेक्शन 24(B) के तहत होम लोन के ब्याज पर एक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है. हालांकि, इसमें एक कंडीशन यह है कि जिस वित्त वर्ष में लोन लिया गया है उस वित्त वर्ष के समाप्त होने के बाद अगले पांच साल के भीतर कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है, जो सिर्फ 30,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं.
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Section 80EEA: 1.5 लाख रुपये तक एक्स्ट्रा डिडक्शन
मोदी सरकार ने बजट 2019 में इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन 80EEA जोड़कर होम लोन के ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती के लिए प्रावधान किया. उस समय इसका फायदा उन्हीं होम बॉयर्स के लिए था, जिन्होंने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच लोन लिया हो. बजट 2020 में इसकी डेडलाइन और एक साल के लिए बढ़ाई गई. इसी तरह, बजट 2021 में एक बार फिर इस राहत को और एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. यानी, अभी मार्च 2022 तक होम लोन (Home Loan) लेने वाले टैक्सपेयर 80EEA में टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं.
सेक्शन 80EEA में होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक के अतिरिक्त डिडक्शन की कुछ शर्तें हैं. जैसेकि, लोन दिए जाने वाली तारीख तक टैक्सपेयर के नाम पर कोई हाउसिंग प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. मकान की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आवासीय संपत्ति का कारपेट एरिया दिल्ली NCR समेत अन्य मेट्रो शहरों में 645 वर्ग फुट और अन्य शहरों में 968 वर्ग फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
इस तरह, सेक्शन 80EEA के तहत ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक के अतिरिक्त डिडक्शन और सेक्शन 24 के तहत मिलने वाले 2 लाख रुपये तक के डिडक्शन को मिलाकर होम लोन के ब्याज पेमेंट पर कुल 3.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है.