Income tax news: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने न्यू टैक्स सिस्टम का ऐलान किया था. नए टैक्स सिस्टम में किसी तरह के डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है. ऐसे में जो टैक्सपेयर्स सेविंग स्कीम्स, इंश्योरेंस या किसी अन्य तरह का निवेश नहीं करते हैं, उनके लिए यह बढ़िया विकल्प है. ताजा जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्रालय न्यू टैक्स सिस्टम को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने पर विचार कर रहा है. सरकार की योजना धीरे-धीरे पुराने टैक्स सिस्टम को खत्म करने की है, जिसमें कई तरह की छूट और डिडक्शन का लाभ मिलता है. उसकी जगह पर इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए बिना छूट वाला न्यू टैक्स सिस्टम (New tax regime) का विकल्प होगा. नए सिस्टम किसी तरह की छूट नहीं होगी.

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बजट 2020-21 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम का ऐलान किया था. इसमें टैक्स की दर तो कम है लेकिन किसी तरह की छूट भी नहीं मिलती है. यह एक सिंपल टैक्स सिस्टम है. टैक्सपेयर्स के लिए इसे समझना भी आसान होता है. सरकार तक यह संदेश पहुंची है कि न्यू टैक्स रिजीम सिंपल होने के कारण टैक्सपेयर्स को आसानी से समझ में आ रहा है. डिडक्शन या एग्जेम्पशन नहीं होने के कारण इसे समझना और कैलकुलेट करना आसान होता है.

टैक्स सिस्टम को सिंपल करने का किया था ऐलान

एक विश्वस्त सूत्रों ने इस मामले को लेकर कहा कि जब पीएम मोदी 2014 में सत्ता में आए तो उन्होंने अगले साल वादा किया था कि हमारी कोशिश होगी की टैक्स सिस्टम को सिंपल रखा जाए. वर्तमान में यह बहुत ही जटिल है. जितनी तरह की छूट मिल रही है उसे धीरे-धीरे कम किया जाएगा और टैक्स रेट घटाया जाएगा. इसी विचार पर आगे बढ़ते हुए दो साल पहले न्यू टैक्स सिस्टम को लागू किया गया था. इसमें छूट नहीं मिलती है लेकिन, टैक्स का रेट कम है.

कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट पहला बड़ा कदम

बता दें कि सितंबर 2019 में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी पर कर दिया था. टैक्स सिस्टम को सिंपल करने की दिशा में उठाया गया यह पहला कदम था. उसके अगले साल न्यू टैक्स रिजीम को लॉन्च किया गिया जिसमें एग्जेम्पशन और डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता है. हालांकि, इसमें टैक्स रेट कम रखा गया है.

न्यू टैक्स रिजीम में कितनी कमाई पर कितना टैक्स लगता है?

नए टैक्स सिस्टम का ऐलान 1 फरवरी 2020 को किया गया था. इसमें 2.5 लाख तक की इनकम पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है. 2.5-5 लाख तक की इनकम पर टैक्स रेट 5 फीसदी है. 5-7.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स रेट 10 फीसदी है. 7.5-10 लाख तक की इनकम पर टैक्स रेट 15 फीसदी है. 10-12.5 लाख की इनकम पर टैक्स रेट 20 फीसदी है. 12.5-15 लाख की इनकम पर टैक्स रेट 25 फीसदी  और 15 लाख से ज्यादा इनकम पर टैक्स रेट 30 फीसदी है.