बच्‍चों के भविष्‍य की जरूरतों को पूरा करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं हैं. इनमें से एक है ‘सुकन्‍या समृद्धि योजना’. यह योजना 10 साल तक की बेटियों के लिए है, जिस पर वित्‍त वर्ष में तिमाही आधार पर 7.6 फीसदी का ब्‍याज मिलता है. इसे इनकम टैक्‍स की धारा 80C के अंतर्गत रखा गया है. इस खाते में जमा की गई रकम, मिलने वाले ब्‍याज और मैच्‍योरिटी पर मिलने वाली राशि टैक्‍स फ्री होती है. इनकम टैक्‍स बचाने के लिए इस खाते में आप अधिकतम डेढ़ लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं. जानिए योजना के फायदे...

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कैसे खुलता है सुकन्‍या समृद्धि अकाउंट

यह खाता 10 वर्ष तक की बच्चियों के नाम खुलवाया जा सकता है. आप यह खाता तभी खुलवा सकते हैं, जब आप बच्‍ची के प्राकृतिक या कानूनन अभिभावक हों. आप एक बेटी के नाम एक ही खाता खुलवा सकते हैं. कुल मिलाकर आप दो बेटियों के नाम यह खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बच्‍ची के जन्‍म के समय आपको जुड़वां बेटी होती है तो आप तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं. यही नियम तीन बच्‍चे एक साथ पैदा होने पर लागू होता है अगर तीनों बच्चियां हैं.

न्‍यूनतम और अधिकतम जमा की राशि

सुकन्‍या समृद्धि खाते में आप शुरू में 1,000 रुपए और उसके बाद 100 रुपए के गुणकों में पैसे जमा करवा सकते हैं. एक फाइनेंशियल ईयर में खाते में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं. खाता खोलने की तारीख से 14 साल बाद तक आप पैसे जमा करवा सकते हैं. फाइनेंशियल ईयर में एक बार न्‍यूनतम 1,000 रुपए जमा कराना जरूरी है. अगर आप न्‍यूनतम राशि जमा नहीं करवाते हैं तो आपको 50 रुपए की पेनाल्‍टी देनी होगी.

खाते में कौन जमा करा सकता है पैसे

खाते में बच्‍ची के पैरेंट्स या कोई भी परिवार का सदस्य पैसे जमा करा सकता है. इस खाते पर मिलने वाला ब्‍याज सालाना जुड़ता है. मतलब, पहले साल मिला ब्‍याज मूलधन में जुड़ जाएगा और अगले साल ब्‍याज पर ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंट्रस्ट का भी फायदा मिलेगा. जब तक बच्‍ची 10 साल की नहीं हो जाती तब तक उसके पैरेंट्स ही खाते को ऑपरेट करेंगे. उसके बाद वह खुद भी अकाउंट ऑपरेट कर सकती है. खाता खुलने पर एक पासबुक दी जाएगी, जो बैंक या पोस्‍ट ऑफिस में पैसे जमा करवाते समय या ब्‍याज चढ़वाते समय पेश करनी होगी. मैच्योरिटी के समय, खाता बंद करवाते समय भी पासबुक की जरूरत होगी.

कितना मिल रहा है ब्‍याज

सुकन्‍या समृद्धि खाते पर मिलने वाला ब्‍याज सरकार हर साल तय करती है. हालांकि, यह तिमाही आधार पर तय किया जाता है. लेकिन, खाते में इसे सालाना क्रेडिट किया जाता है. फिलहाल ब्‍याज 7.6 फीसदी है.

अकाउंट कब होगा मैच्‍योर

बच्‍ची के 18 साल के होने से पहले आप खाते से पैसे नहीं निकाल सकते. उसके 21 वर्ष के होने पर सुकन्‍या समृद्धि खाता मैच्‍योर हो जाएगा. बच्‍ची के 18 वर्ष के हो जाने पर आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है. मतलब, बच्‍ची के 18 वर्ष के होने पर 50 फीसदी तक राशि निकाल सकते हैं. अगर दुर्भाग्‍यवश, बच्‍ची की मृत्‍यु हो जाती है तो खाता तुरंत बंद हो जाएगा और खाते में जमा रकम पैरेंट्स को सौंप दी जाएगी. इस अकाउंट का ट्रांसफर भारत में कहीं भी करवाया जा सकता है.

खाता खुलवाने की प्रक्रिया

पोस्‍ट ऑफिस या किसी बैंक की किसी भी ब्रांच में सुकन्‍या समृद्धि अकाउंट खुलवाया जा सकता है. इसके लिए बच्‍ची का बर्थ सर्टिफिकेट और अन्‍य डॉक्‍युमेंट जैसे आइडेंटिटी और रेजिडेंस प्रूफ देना होता. अकाउंट में पैसा चेक, कैश या डिमांड ड्राफ्ट से जमा हो सकता है. इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा भी है.

ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें

इनकम टैक्‍स में मिलने वाला लाभ

सुकन्‍या समृद्धि अकाउंट धारा 80सी के दायरे में रखा गया है. इसलिए इस खाते में एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग पर इनकम टैक्स छूट मिलती है.