अगर आपने अब तक आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है तो अब भी आपके पास मौका है. आज से लेकर 31 मार्च तक महज तीन दिन का आपके पास समय है. याद रहे अगर इस बार आप आईटीआर से चूके तो कुछ विशेष परिस्थिति में आपके ऊपर जुर्माना तो लगेगा ही, मुकदमा भी चल सकता है. इस तारीख तक आयकर विभाग पिछले वित्त वर्ष के लिए आयकरदाताओं को वर्तमान कानूनों के तहत आयकर का भुगतान करने के लिए आईटीआर दाखिल करने का मौका प्रदान करता है. हां, देरी से आईटीआर दाखिल करने वालों को जुर्माना देना होता है.

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31 मार्च के बाद नहीं होगा मौका

आयकर विभाग ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल न करने या गलत तरीके से आयकर रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना और मुकदमा चल सकता है. विभाग ने यह भी कहा कि आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर 31 मार्च के बाद दायर नहीं किया जा सकता है. किसी भी रिफंड को इस तरह के आयकर निर्धारणकर्ता के बैंक खाते में सीधे सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जमा किया जाएगा.

 

इस तरीकों से दाखिल कर सकते हैं आईटीआर

स्टेप - 1 आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें

यूजर को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग (आयकर रिटर्न का ऑनलाइन दाखिल) पोर्टल- incometaxindiaefiling.gov.in पर खुद को रजिस्टर करना होता है.

स्टेप - 1 आयकर रिटर्न तैयार करें और जमा करें

रजिस्टर करने के बाद यूजर को ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा.

स्टेप - 3 आईटीआर सत्यापित करना होता है

एक बार आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद आकलनकर्ता को इसे वेरिफाई करना होता है. इसे ऑनलाइन भी किया जा सकता है, आधार वनटाइम पासकोर्ड से या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के माध्यम से किया जा सकता है.

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