भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना की तारीखें, नियम और शर्ते जारी कर दी है. रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, यह योजना निवेशकों के लिए इस साल चार सीरीज में पेश की जाएंगी. भारत सरकार की सलाह के बाद आरबीआई ने इस बॉन्ड को जारी करने का फैसला किया है. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हर महीने जून 2019 से सितंबर 2019 तक जारी किए जाएंगे. जानकारी के मुताबिक, बॉन्ड की बिक्री अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंको के अलावा), भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और कुछ चुनिंदा डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से की जाएगी.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इन तारीखों पर सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड की बिक्री 

रिजर्व बैंक चार सीरीज में सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना पेश करेगा. इनमें सबसे पहले सीरीज-1 के सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड आगामी 11 जून 2019 को जारी किए जाएंगे. इसके तहत अभिदान 3 से 7 जून के बीच किया जा सकेगा. इसी तरह अंतिम सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 17 सितंबर 2019 को जारी होंगे. सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना निम्न तारीखों के मुताबिक जारी किए जाएंगे. 

क्रम संख्या सीरीज का नाम अभिदान की तारीख  जारी होने की तारीख
1 2019-20 श्रृंखला 1 03-07 जून 2019 11 जून 2019
2 2019-20 श्रृंखला 2 08–12 जुलाई 2019 16 जुलाई 2019
3 2019-20 श्रृंखला 3 05-09 अगस्त 2019 14 अगस्त 2019
4 2019-20 श्रृंखला 4 09-13 सितंबर 2019 17 सितंबर 2019

इतनी मात्रा में कर सकते हैं खरीदारी

इस योजना के तहत न्यूनतम एक ग्राम सोने का बॉन्ड खरीद सकते हैं. व्यक्तिगत स्तर पर 4 किलोग्राम तक सोने के मूल्य का बॉन्ड खरीद सकते हैं. एक ग्राम सोने का एक यूनिट माना जाएगा. इसे व्यक्तिगत तौर पर, हिंदू अविभाजित परिवार, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय या चैरिटेबल संस्था द्वारा खरीदा जा सकता है. संयुक्त खरीदार के मामले में पहले खरीदार के लिए चार किलोग्राम की खरीद सीमा होगी. 

इतने साल की अवधि

बॉन्ड की अवधि 8 वर्ष की होगी और 5वें वर्ष से इससे हटने का विकल्प होगा जिसका प्रयोग ब्याज तय तारीखों पर किया जा सकेगा. बॉन्ड के लिए भुगतान नकदी में (अधिकतम 20,000 रुपए तक) या मांग ड्राफ्ट या चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से होगा.

ये दस्तावेज देने होंगे

इस योजना में निवेश के लिए अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंड वहीं होंगे जो वास्तविक सोने की खरीद के लिए होते हैं. केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड/पैन या टैन/पासपोर्ट जरूरी होंगे. प्रत्येक आवेदन के साथ आयकर विभाग द्वारा निवेशक/ निवेशकों को जारी 'पैन नंबर' होना चाहिए.

इस योजना का ये है मकसद

देश में सोने की मांग में कमी लाने और घरेलू बचत के लिए सोना खरीदने वालों को वित्तीय बचत में शामिल करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना शुरू की थी. इसका एक फायदा यह होगा कि निवेशकों को अपने सोने की सुरक्षा की चिंता की जरूरत नहीं पड़ेगी. साथ में ब्याज के रूप में कमाई का भी मौका होगा.