बच्‍चों की पढ़ाई पर होने वाले खर्च को सिर्फ खर्च ही मत समझिए. ये टैक्‍स के रूप में पैसे बचाने में भी उतना ही मददगार है. यह अलग बात है कि आप अपने सिर्फ दो बच्‍चों की पढ़ाई के मद में दिए गए ट्यूशन फीस पर ही बचत कर सकते हैं. हां, अगर पति-पत्‍नी दोनों कामकाजी है तो वह दोनों अलग-अलग दो-दो बच्‍चों की ट्यूशन फीस चुकाकर इसका फायदा उठा सकते हैं. आपको बता दें कि एक साल में आप 1.50 लाख रुपये तक का लाभ बच्‍चों की ट्यूशन फीस से उठा सकते है. इस प्रकार, अगर पति-पत्‍नी दोनों कामकाजी हैं तो वे 3 लाख रुपये की बचत सालाना कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

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बच्‍चों की ट्यूशन फीस पर मिलता है डिडक्‍शन का लाभ

टैक्‍स एक्‍सपर्ट और इन्‍वेस्‍टमेंट एडवाइजर बलवंत जैन के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत बच्‍चों की ट्यूशन फीस पर एक वित्‍त वर्ष में 1.50 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ मिलता है. ध्‍यान रखें, डिडक्‍शन का यह लाभ सिर्फ ट्यूशन फीस पर ही मिलता है स्‍कूल की किसी दूसरी फीस पर नहीं.

टैक्‍स सेविंग से पहले कर लें ये कैलकुलेशन

जैन कहते हैं कि बच्‍चों की ट्यूशन फीस पर मिलने वाला डिडक्‍शन का लाभ आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत मिलता है. इसी धारा के तहत PPF, ELSS, NSC, टैक्‍स सेविंग फिक्‍सड डिपॉजिट्स, होम लोन के मूलधन का भुगतान आदि भी आता है. इसलिए, बेहतर यह होगा कि टैक्‍स सेविंग का प्‍लान बनाने से पहले करदाता इसका कैलकुलेशन पहले ही कर लें कि बच्‍चों की ट्यूशन फीस के मद में कितने पैसे गए हैं.