RBI ने इस बैंक पर लगाया प्रतिबंध, ग्राहक निकाल पाएंगे सिर्फ इतने रुपये
आरबीआई (RBI) ने बयान में कहा कि उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध 25 सितंबर को बैंकिंग कारोबार बंद होने के साथ ही लागू हो गए हैं. ये छह महीनों तक लागू रहेंगे.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ा एक्शन लिया है. केंद्रीय बैंक ने अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक (Colour Merchants Co-op Bank) की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए कई तरह के पाबंदी लगा दिए हैं. जिनमें एक ग्राहक को अधिकतम 50,000 रुपये तक की निकासी की ही अनुमति दी गई है.
6 महीने तक लागू रहेंगे प्रतिबंध
आरबीआई (RBI) ने बयान में कहा कि उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध 25 सितंबर को बैंकिंग कारोबार बंद होने के साथ ही लागू हो गए हैं. ये छह महीनों तक लागू रहेंगे. केंद्रीय बैंक ने कहा कि कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक (Colour Merchants Co-op Bank) उसकी पूर्व-अनुमति के बगैर न तो लोन दे सकता है और न ही पुराने लोन का रिन्युअल कर सकता है. इसके अलावा कोई निवेश करने और नई जमा राशि स्वीकार करने से भी उसे रोक दिया गया है.
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50,000 रुपये से अधिक निकासी पर रोक
आरबीआई (RBI) ने कहा, एक जमाकर्ता को बैंक के भीतर अपनी कुल जमा में से 50,000 रुपये से अधिक राशि की निकासी की मंजूरी नहीं होगी. इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस बैंक के खाताधारक को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से जमा बीमा लाभ मिलेगा. इस बारे में ग्राहक अधिक जानकारी के लिए बैंक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.
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हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि कलर मर्चेंट्स (Colour Merchants) के खिलाफ उसके आदेशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. उसने कहा कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति सुधरने तक इन प्रतिबंधों के साथ कामकाज जारी रखेगा.