RBI Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों की अनदेखी के कारण तीन सरकारी बैंकों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है. जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें बड़े नाम शामिल हैं. आरबीआई ने दिशानिर्देशों से जुड़े प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (SBI), इंडियन बैंक (Indian Bank) और पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab & Sind Bank) पर जुर्माना लगाया है.

SBI पर 1.3 करोड़ रुपये का जुर्माना

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केंद्रीय बैंक ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (SBI) पर 1.3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह मॉनेटरी पेनाल्टी 'लोन और एवडांसेस वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' और समूह के भीतर लेनदेन और लोन के मैनेजमेंट पर जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों को पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है. 

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इंडियन बैंक पर लगा इतना जुर्माना

आरबीआई (RBI) ने एक अन्य बयान में कहा कि 'लोन और एवडांसेस वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' , केवाईसी (KYC) और भारतीय रिजर्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर इंडियन बैंक (Indian Bank) पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. 

इसके अलावा, पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab & Sind Bank) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड योजना के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है. 

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इस NBFC पर लगा 8.80 लाख का जुर्माना

केंद्रीय बैंक ने फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (Fedbank Financial Services) पर भी 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) में धोखाधड़ी रोकने से जुड़े कुछ प्रावधानों को अनुपालन नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई के इस फैसले से बैंक के ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा.