PPF Account Extension Rules: जब भी लंबे समय के निवेश की बात आती है तो पीपीएफ (Public Provident Fund) का नाम जरूर आता है. इस स्‍कीम को बैंक या पोस्‍ट ऑफिस कहीं भी खुलवाया जा सकता है. ये स्‍कीम 15 साल बाद मैच्‍योर होती है. इसमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलने के कारण काफी बेनिफिट होता है. साथ ही टैक्‍स बेनिफिट भी मिलता है. गारंटीड रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के बीच ये स्‍कीम काफी पॉपुलर है. अगर आपने भी पीपीएफ स्‍कीम में निवेश किया है और 15 साल के बाद भी इसको कंट्रीब्‍यूशन के साथ जारी रखना चाहते हैं, तो आपको इसके खाता विस्‍तार के नियम जरूर जान लेने चाहिए.

5-5 साल के ब्लॉक में एक्‍सटेंड होता है खाता

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पीपीएफ अकाउंट एक्‍सटेंशन 5-5 साल के ब्लॉक में कराया जाता है यानी अगर आप इसे 15 साल बाद भी जारी रखना चाहते हैं, तो इसका खाता विस्‍तार कम से कम अगले 5 साल के लिए होगा. आप अपनी मर्जी के हिसाब से 5-5 साल के ब्लॉक में कितनी बार भी अकाउंट एक्‍सटेंशन करवा सकते हैं. खाता विस्‍तार के मामले में दो विकल्प रहते हैं- पहला, कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ 5-5 साल के ब्लॉक में अकाउंट एक्सटेंड किया जाना और दूसरा, बिना पैसा डाले अकाउंट एक्सटेंड करना.

कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ अकाउंट एक्‍सटेंशन

15 साल की मैच्‍योरिटी के बाद भी आप पीपीएफ खाते को कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन के साथ जारी रखना चाहते हैं तो आपको आपको बैंक या पोस्‍ट ऑफिस, जहां भी खाता है, वहां एक एप्‍लीकेशन देनी होगी. ये एप्‍लीकेशन आपको मैच्‍योरिटी की तारीख से 1 साल पूरा होने के पहले देनी होगी और एक्‍सटेंशन के लिए एक फॉर्म भरना होगा. फॉर्म उसी पोस्ट ऑफिस/बैंक ब्रांच में जमा होगा, जहां PPF अकाउंट खोला गया है. अगर आप समय रहते इस फॉर्म को जमा नहीं कर पाते हैं, तो आप अकाउंट में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे. 

बिना कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन के अकाउंट एक्‍सटेंशन

अगर आप 15 साल बाद खाते के मैच्‍योर होने के बाद भी रकम नहीं निकालते हैं और न ही फॉर्म भरकर कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन जारी रखते हैं, तो आपका अकाउंट का एक्‍सटेंशन अपने आप ही हो जाता है. इसका फायदा ये है कि आपके PPF अकाउंट में, जितनी भी रकम जमा है, उस पर पीपीएफ की गणना के हिसाब से ब्‍याज मिलता रहता है और टैक्स छूट भी लागू रहती है. इसके अलावा आप इस अकाउंट से कभी भी और कितना भी पैसा निकाल सकते हैं. चाहें तो पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं.