PF खाते पर फ्री मिलता है 6 लाख का फायदा, जानिए क्या है EPFO का ये नियम
ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को PF अकाउंट के साथ 6 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर मुफ्त में मिलता है.
प्रोविडेंट फंड को लेकर अक्सर आप कई तरह की खबरें पढ़ते हैं. सबसे ज्यादा ध्यान बैलेंस जानने, पीएफ ट्रांसफर करने या फिर पीएफ निकालने पर ही होता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपको अपने पीएफ में पैसे के अलावा क्या मिलता है और वो भी बिल्कुल फ्री. शायद ही लोगों को इसकी जानकारी होगी. ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को PF अकाउंट के साथ 6 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर मुफ्त में मिलता है.
आपके पीएफ अकाउंट के साथ ही इसे लिंक किया जाता है. खास बात यह है कि अपनी नौकरी की अवधि में कोई भी कर्मचारी इसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सभी मेंबर्स को यह सुविधा देता है. अगर किसी EPFO मेंबर्स की आकास्मिक मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी लाइफ इन्श्योरेंस की राशि को क्लेम कर सकता है.
EDLIS के तहत मिलता है इन्श्योरेंस कवर
EPFO मेंबर्स को इन्श्योरेंस कवर की यह सुविधा एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इन्श्योरेंस स्कीम (EDLIS) के तहत मिलती है. इस स्कीम के तहत सदस्य की मौत होने पर नॉमिनी को अधिकतम 6 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर के तहत भुगतान किया जा सकता है. पहले इसकी लिमिट 3,60,000 रुपए थी. बाद में इन्श्योरेंस कवर की लिमिट को बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया गया.
कैसे तय होती है इंश्योरेंस कवर की रकम?
किसी कर्मचारी की मौत होने पर नॉमिनी को पिछले 12 माह की औसत सैलरी की 20 गुना राशि, 20 फीसदी बोनस के साथ मिलती है. इसका मतलब है कि मौजूदा समय में 15,000 रुपए की बेसिक इनकम की सीलिंग के मुताबिक, अधिकतम राशि 3.60 लाख बनती है.
कैसे मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम?
PF खाताधारक की मृत्यु होने की स्थिति में अकाउंट का नॉमिनी इंश्योरेंस अमाउंट के लिए क्लेम कर सकता है. इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को डेथ सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट और बैंक डिटेल्स देने की जरूरत होगी. अगर पीएफ खाते का कोई नॉमिनी नहीं है तो फिर कानूनी उत्तराधिकारी यह अमाउंट क्लेम कर सकता है. PF खाते से पैसा निकालने के लिए एंप्लॉयर के पास जमा होने वाले फॉर्म के साथ इंश्योरेंस कवर का फॉर्म भी जमा कर दें. इस फॉर्म को एंप्लॉयर सत्यापित करता है. इसके बाद कवर का पैसा मिलता है.
रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलता क्लेम
पीएफ अकाउंट पर होने वाले इस इंश्योरेंस का दावा सिर्फ तभी किया जा सकता है, जब पीएफ खाताधारक की मौत नौकरी के दौरान हुई हो, मतलब रिटायरमेंट से पहले. इस दौरान चाहे वह ऑफिस में काम कर रहा हो या छुट्टी पर हो. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नॉमिनी पैसा क्लेम कर सकता है.