Provident Fund (EPF): एक मामूली सी गलती और आपकी गाढ़ी कमाई फंसी रह सकती है. आपके EPF के साथ ऐसा ही होता है. साल दर साल KYC अपडेट नहीं होने की वजह से कई लाख EPF अकाउंट में ब्याज का पैसा (EPF interest) ट्रांसफर करने में दिक्कतें आती हैं. ऐसी किसी भी स्थिति में आप EPF का पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे. इसलिए जरूरी है कि EPFO के पास रिकॉर्ड पूरी तरह सही हो और समय-समय पर इसे अपडेट जरूर करें.

DoB को अपडेट करना है आसान

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EPFO ने जन्म तिथि (Date of Birth) बदलने की सुविधा भी दी है. अगर EPF रिकॉर्ड्स में आपकी जन्म की तारीख (Date of Birth) गलत है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप इसे घर बैठे अपडेट कर सकते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सभी सब्सक्राइबर्स के साथ यह जानकारी शेयर की है.

कैसे अपडेट होगी बर्थडेट (DOB)?

अगर आपकी जन्म की तारीख (Date of Birth) में अंतर 3 साल से कम है, तो उस स्थिति में आपको EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर अपना आधार या ई-आधार (e-Aadhaar) सब्मिट करना होगा. वहीं, अगर आपकी जन्म की तारीख में अंतर 3 साल से ज्यादा का है तो उस मामले में आपको EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल (UAN) पर आधार या ई-आधार (e-Aadhaar) के साथ कुछ अलग से डॉक्युमेंट्स भी देने होंगे. इनकी लिस्ट नीचे दी गई है.

कौन से डॉक्युमेंट्स लगाने होंगे?

  • स्कूल या शिक्षा संबंधित सर्टिफिकेट
  • रजिस्ट्रार बर्थ सर्टिफिकेट
  • पासपोर्ट
  • केंद्र या राज्य सरकार की संस्थाओं के सर्विस रिकॉर्ड्स पर आधारित सर्टिफिकेट
  • किसी सरकारी विभाग की तरफ से जारी विश्वसनीय दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, ESIC कार्ड
  • मेंबर की जांच कर सिविल सर्जन का मेडिकल सर्टिफिकेट

ऑनलाइन सब्मिट होगी एप्लीकेशन

अपनी डेट ऑफ बर्थ (Date of Birth) को सही करने की रिक्वेस्ट ऑनलाइन EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर सब्मिट करनी होगी. इसके लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं, https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ बता दें कि प्रोविडेंट फंड या PF सैलरी पाने वाले लोगों को मिलने वाली एक बड़ी सुविधा है. कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से 12 फीसदी हिस्सा हर महीने Provident fund खाते में जमा होता है. इतनी ही रकम कंपनी की तरफ से भी कर्मचारी के खाते में जमा की जाती है.

नॉमिनिशन करना भूल गए तो होगी मुश्किल

एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (Employees' Provident Fund) खाताधारक के लिए अपने अकाउंट के लिए किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करना महत्वपूर्ण है. इससे आपकी मौत हो जाने पर आपके अकाउंट का नॉमिनी पीएफ अकाउंट में मौजूद राशि को आसानी से क्लेम कर सकता है. यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके परिवार के सदस्य (जो आम तौर पर नॉमिनी होते हैं) आपके ईपीएफ कॉर्पस के लिए आसानी से क्लेम कर सकें.

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