प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केंद्र सरकार की एक बीमा योजना है. इसमें बेहद मामूली रकम देकर दुर्घटना बीमा कराया जा सकता है. दरअसल इस योजना के पीछे सरकार का मकसद बीमा से महरूम एक बड़ी आबादी जो बेहद कम आय पर जिंदगी बसर करती है, को बीमा कवर उपलब्ध कराना है. इसमें मात्र 12 रुपये का सालाना प्रीमियम देकर 2 लाख रुपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराया जा सकता है. इस बीमा पॉलिसी की अवधि एक साल है. बीमा अगले साल फिर रेन्युअल कराया जा सकता है.

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कौन ले सकता है यह बीमा

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से लेकर 70 साल तक की उम्र के लोग जिनके पास बैंक अकाउंट है, यह बीमा ले सकते हैं. इस योजना के तहत एक साल की बीमा अवधि हर साल 1 जून से 31 मई तक होती है. एक्सीडेंट होने की स्थिति में 30 दिन के भीतर क्लेम करना होता है और अधिकतम 60 दिनों में क्लेम सेटलमेंट हो जाता है. यहां बीमाधारक को यह ध्यान रखना होगा कि उसके अकाउंट में 31 मई तक पर्याप्त राशि हो ताकि 12 रुपये का प्रीमियम सेविंग अकाउंट खाते से ऑटो डिडक्ट हो जाए. 

कब मिलता है कितना कवर

इस बीमा योजना के तहत अगर किसी बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपये मिलते हैं. अगर एक्सीडेंट में दोनों आंखों की पूरी क्षति या दोनों हाथ या दोनों पैर काम करने में अक्षम हो जाते हैं या एक आंख की नजर खत्म हो जाती है या एक हाथ या एक पैर काम नहीं करने लगता है तो भी बीमाधारक को 2 लाख रुपये मिलते हैं. इसी तरह, अगर बीमाधारक की एक आंख की नजर की कुल और अपूर्णनीय क्षति या एक हाथ या एक पैर काम करने में अक्षम हो जाता है उसे एक लाख रुपये मिलते हैं.

(फोटो - जी बिजनेस)

ऐसे में नहीं मिलेगा कवर

अगर आपने यह बीमा लिया है तो आपको इसके नियम और शर्त दोनों को पालन भी करना होता है. अगर इस बीमा से लिंक्ड सेविंग अकाउंट में पर्याप्त राशि नहीं होगी या बीमाधारक ने बैंक अकाउंट बंद करा दिया हो तो कवर नहीं मिलेगा. इसके अलावा अगर बीमाधारक एक से अधिक बैंक खाते से कवर होता है और कंपनी को प्रीमियम अनजाने में प्राप्त होता है तो कवर सिर्फ एक खाते पर ही मिलेगा. ऐसे में प्रीमियम जब्त भी किया जा सकता है.