क्या Inactive PPF Account में जमा रकम पर मिलता है ब्याज? इसे दोबारा Active करने का क्या है तरीका
अगर आपका पीपीएफ अकाउंट Inactive हो गया है और आप इसे दोबारा Active करना चाहते हैं तो जानिए इसका क्या तरीका है. इसके अलावा अगर आपने 5 साल तक पीपीएफ में निवेश किया लेकिन आगे जारी नहीं रख पाए, तो क्या निष्क्रिय अकाउंट में जमा रकम पर ब्याज का फायदा मिलेगा? यहां समझ लीजिए.
Public Provident Fund यानी PPF निवेशकों की पसंदीदा स्कीम्स में से एक है. लॉन्ग टर्म की इस स्कीम के जरिए लोग अच्छा खासा पैसा जोड़ लेते हैं. साथ ही इस स्कीम में इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं. 15 साल में मैच्योर होने वाली इस स्कीम में हर साल 500 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं. अकाउंट को जारी रखने के लिए हर साल इसमें मिनिमम अमाउंट जमा करना जरूरी होता है. ऐसा न करने पर आपके अकाउंट को निष्क्रिय (Inactive) कर दिया जाता है.
अगर आपका पीपीएफ अकाउंट भी Inactive हो गया है और आप इसे दोबारा Active करना चाहते हैं तो जानिए इसका क्या तरीका है. इसके अलावा अगर आपने 5 साल तक पीपीएफ में निवेश किया लेकिन आगे जारी नहीं रख पाए, तो क्या निष्क्रिय अकाउंट में जमा रकम पर ब्याज का फायदा मिलेगा? यहां समझ लीजिए.
Inactive PPF Account को ऐसे कराएं एक्टिव
पीपीएफ के इनएक्टिव अकाउंट को दोबारा एक्टिव कराने की सुविधा निवेशकों को दी जाती है. आप मैच्योरिटी से पहले दोबारा कभी भी शुरू करवा सकते हैं. इसके लिए जमाकर्ता को पोस्ट ऑफिस या बैंक, जहां भी खाता है, उस जगह जाना होगा. वहां पीपीएफ अकाउंट को दोबारा शुरू कराने के लिए लिखित आवेदन देना होगा. साथ ही जितने साल आपका भुगतान लैप्स हुआ है, उसके लिए हर साल पर आपको न्यूनतम डिपॉजिट मनी के तौर पर 500 रुपए+ 50 रुपए डिफॉल्ट फीस के तौर पर देने होते हैं. मान लीजिए आपका अकाउंट तीन साल से बंद पड़ा है तो आपको कम से कम 1500 रुपए और तीन साल के हिसाब से 150 रुपए डिफॉल्ट फीस जमा करनी होगी. इसके बाद आपके अकाउंट को दोबारा Continue कर दिया जाएगा.
क्या इनएक्टिव खाते पर मिलता है ब्याज का फायदा
पीपीएफ का खाता इनएक्टिव है, तो भी उसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता रहता है. लेकिन अकाउंट Inactive होने के भी कई नुकसान हैं. पहला तो ये कि आपने जिस लक्ष्य के साथ इसमें निवेश शुरू किया था, उस लक्ष्य तक आप नहीं पहुंच पाते हैं. दूसरा इनएक्टिव खाते पर ऋण/निकासी की सुविधा नहीं मिलती है.
इसके अलावा ध्यान रखने वाली बात ये है कि पीपीएफ अकाउंट का लॉकइन पीरियड 15 साल का होता है. आप इनएक्टिव अकाउंट को 15 साल से पहले ही एक्टिव करवा सकते हैं, इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आपका अकाउंट पहले से एक्टिव है और आप स्कीम का फायदा आगे भी उठाना चाहते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में निवेशकों को PPF अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कराने की सुविधा मिलती है.