रिटर्न की गारंटी के साथ यहां मिलती है TAX में छूट, रिटायरमेंट के बाद नहीं होगी पैसों की कमी
PPF न केवल निवेश का एक सुरक्षित विकल्प है जिस पर तय ब्याज मिलता है बल्कि यह इनकम टैक्स बचाने के साथ-साथ रिटायरमेंट प्लानिंग में भी मददगार है.
Public Provident Fund (PPF) हर निवेशक का पसंदीदा है. भले ही वह जोखिम उठाने वाले हों या जोखिम से परहेज करने वाले. प्रत्येक तिमाही के लिए सरकार इसकी ब्याज दरें तय करती हैं. 1 अक्टूबर 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक के लिए इसकी ब्याज दरें 8 फीसदी तय की गई हैं. PPF न केवल निवेश का एक सुरक्षित विकल्प है जिस पर तय ब्याज मिलता है बल्कि यह इनकम टैक्स बचाने के साथ-साथ रिटायरमेंट प्लानिंग में भी मददगार है. PPF की मैचयोरिटी पर मिले पैसों का उपयोग आप बच्चों की पढ़ाई या शादी, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग या किसी अन्य जरूरत के लिए कर सकते हैं. PPF की मैच्योरिटी अवधि 15 साल की है.
PPF में निवेश कर बचा सकते हैं टैक्स
इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80सी के तहत PPF में सालाना 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर आपको कटौती का लाभ मिलता है. इसके अलावा यह इनकम टैक्स के नजरिए से छूट-छूट-छूट की श्रेणी में आता है. मतलब जो पैसे आप PPF में निवेश करते हैं उस पर इनकम टैक्स का लाभ मिलता है, ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता और मैच्योरिटी पर मिलने वाले पैसे भी टैक्स-फ्री होते हैं.
50,000 रुपये सालाना का निवेश 15 साल में हो जाएगा लगभग दोगुना
मान लेते हैं कि आप साल में एक बार PPF में 50,000 रुपये का निवेश करते हैं. इस पर आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन का लाभ मिलेगा. PPF पर मिलने वाला ब्याज सालाना जुड़ता जाता है. अगर आप PPF खाते में सालाना 50,000 रुपये का निवेश करते हैं तो 15 साल बाद यह 14,66,212 रुपये हो जाएगा. बिना जोखिम के टैक्स बचाने के साथ-साथ निवेशित 7.5 रुपये लगभग दोगुने हो रहे हैं. आइए, एक टेबल के जरिए जानते हैं कि PPF से आप कब कितने पैसों का लोन ले सकते हैं और मैच्योरिटी पर आपको कितने पैसे मिलेंगे.
PPF में इन्वेस्टेड पैसों की ग्रोथ
इस टेबल के जरिए आप बेहतर समझ सकते हैं कि आप अपने PPF अकाउंट से लोन कब ले सकते हैं और आंशिक निकासी किस साल से कर सकते हैं।